प्रयागराज ब्यूरो ।चालू वित्तीय वर्ष में ही शहर से सटे विस्तारित क्षेत्र के कुछ भवन सम्पत्तियों पर लगेगा हाउस टैक्स
नगर निगम व जलकल विभाग के अफसरों के द्वारा तैयार किया गया है मास्टर प्लान
क्कक्र्रङ्घ्रत्रक्र्रछ्व: शहर के विस्तारित एरिया में रहने वालों के लिए राहत भरी खबर है। पूरे दो साल तक भवनों पर जल व सीवर कर में छूट मिलेगी। यह बात दीगर है चालू वित्तीय वर्ष से इन नए वार्डों के कुछ भवनों पर हाउस टैक्स लगा दिया जाय। जल और सीलर कर में दो साल की छूट देकर विभाग लोगों पर कोई अहसान नहीं कर रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि इन इलाकों में अब तक पेयजल और सीवर लाइन बिछाने का काम पूरा ही नहीं हो सका है। बगैर सुविधा दिए विभाग उसका शुल्क वसूल नहीं सकता। जल और सीवर जैसी सुविधा को पूर्ण करने में यहां विभाग को करीब दो साल लग जाएंगे। ऐसी स्थिति में बगैर सुविधा दिए विभाग किसी से शुल्क भी वसूल नहीं कर सकेगा।
इस लिए दी गई है थोड़ी राहत
प्रयागराज नगर निगम सीमा क्षेत्र में वर्ष 2019 के पूर्व केवल 80 वार्ड ही हुआ करते थे। इन्हीं 80 वार्डों में विकास के सारे कार्य नगर निगम के द्वारा कराया जाता है। शहरी एरिया के विस्तार का प्लान शासन स्तर से तैयार किया गया। सर्वे आदि के आधार पर फाइलें तैयार की गईं। तैयार की गई फाइल को शासन के पास भेजा गया। शासन को भेजी गई शहर के विस्तारीकरण की फाइल में आसपास के करीब 97 ग्रामसभाओं को शहर से जोडऩे का प्रस्ताव था। फाइल पर शासन की मुहर लग जाने के बाद दिसंंबर 2019 में शहरी सीमा का विस्तार हुआ। गांवों से काटकर नगर निगम में शामिल की गईं 97 ग्रामसभाओं में 20 नए वार्ड बनाए गए। इस तरह 20 नए वार्ड बढ़ जाने से नगर निगम सीमा क्षेत्र में वार्डों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। बढ़े हुए नए बीस वार्डों में पेयजल और सीवर लाइन बिछाने का प्लान तैयार किया गया। प्लान के तहत काम भी शुरू कर दिया गया है। मगर, आज तक काम पूरा नहीं हो सका है। शहर से सटे विस्तारित एरिया के कुछ हिस्सों में जलकल सीवर और पेयजल आपूर्ति की पाइप लाइन बिछा दिया है। करीब 80 प्रतिशत हिस्से में यह काम अभी तक पूरा हो सका है। करीब 20 प्रतिशत हिस्से में अब तक काम की शुरुआत भी नहीं हो सकी है। जिन हिस्सों में पाइप लाइन बिछा दी गई वहां भी पूरी तरह विभाग लोगों को सुविधा नहीं दे पा रहा है। विभागीय लोग बताते हैं कि पूरी तरह से काम पूरा होने में करीब दो साल का वक्त लग जाएगा। बगैर सुविधा दिए विभाग किसी भी मकान से सीवर और जलकर की वसूली नहीं कर सकता है। यही वजह है कि विभागीय लोग दो साल के बाद इस विस्तारित एरिया में जल एवं सीवर कर लेने की बात कह रहे हैं। मगर, इसी विस्तारित एरिया के कुछ हिस्सों में इसी वर्ष से हाउस टैक्स की वसूली नगर निगम शुरू कर देगा।
1.76 लाख भवन संपत्तियां चिन्हित
विस्तारित एरिया में नगर निगम के द्वारा भवन संपत्तियों का सर्वे कराया जा चुका है। बताते हैं कि विस्तारित क्षेत्र के 20 नए वार्ड में करीब 1.76 लाख भवन संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। इसमें 30 से 40 हजार भवन संपत्तियों पर शुरुआत में ही इसी वित्तीय वर्ष से गृहकर लगाया जाएगा। अन्य क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए जाने के बाद भवनों पर गृहकर लगाया जाएगा।
जब तब विस्तारित क्षेत्र में पूरी तरह से सीवर लाइन और पेयजल आपूर्ति के लिए पाइप लाइन नहीं बिछा दी जाएगी तब तक जलकर और सीवर कर नहीं लगाया जाएगा।
- कुमार गौरव, महाप्रबंधक जलकल