घर में घुसकर मारपीट व जान से धमकी देने के मामले की एमपीएमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई

PRAYAGRAJ: घर में घुसकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने एवं धोखाधड़ी के मामले में भदोही के विधायक विजय मिश्र व उनकी पत्‍‌नी एमएलसी रामलली को कोर्ट से झटका लगा है। एमपीएमएलए कोर्ट ने इन दोनों पर सुनवाई के बाद आरोप तय कर दिया है। पढ़कर सुनाए जाने के बाद इन दोनों ने आरोपों से इंकार करते हुए परीक्षण कराए जाने की मांग की। अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को पेश करने का आदेश दिया है।

गोपीगंज थाने में दर्ज है यह केस

यह आरोप पत्रावलियों में उपलब्ध साक्ष्यों व लोक अभियोजक राजेश गुप्ता तथा विजय मिश्रा एवं रामलली के अधिवक्ता के तर्को को सुनने के बाद कोर्ट ने साबित किया। वादी कृष्ण मोहन तिवारी ने थाना गोपीगंज में पति व पत्‍‌नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। लोक अभियोजक ने कहा कि अदालत ने आरोप में लिखा है कि 2001 में विजय मिश्र व राम लली ने साजिश करके धनापुर स्थित कृष्ण मोहन तिवारी के मकान में घुसकर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई थी। घर के कागजातों का इस्तेमाल करके कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कई फर्म बनाकर गलत उपयोग किया।