- 600 से कम एक्टिव केस होने पर लागू हुई अनलॉक की व्यवस्था

- एक जून से नाइट कफ्र्यू और वीकेंड लॉकडाउन ही रहेगा लागू

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PRAYAGRAJ: जिले में कोरोना संक्रमित एक्टिव केस कम होने के साथ ही प्रयागराज में भी अनलॉक लागू कर दिया गया। इस संबंध में डीएम प्रयागराज भानुचन्द्र गोस्वामी की ओर से अनलॉक को लेकर निर्देश सोमवार की दोपहर जारी किया गया है। जिसमें संक्रमित मरीजों की संख्या 600 से कम होकर 554 होने के कारण मंगलवार यानी एक जून से अनलॉक की सुविधा लागू हो जायेगी। इसके साथ ही कंटोनमेंट जोन को छोड़कर शेष अन्य एरिया में कोरोना प्रोटोकाल के साथ दुकानें व मार्केट सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुल सकेंगी।

जारी रहेंगे वीकेंड लाक डाउन

सोमवार को अनलॉक को लेकर जारी डीएम के आदेश के अनुसार जिले में वीकेंड लाकडाउन जारी रहेगा। जिसके अन्तर्गत शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। साथ ही शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कफ्र्यू भी लागू रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान पूरे शहर व ग्रामीण एरिया में स्वच्छता, सेनिटाइजेशन और फागिंग का अभियान चलाया जाएगा।

इन्हें मिली छूट

- कोविड प्रोटोकाल के साथ सुपर मार्केट भी खोलने की अनुमति

- फ्रंट लाइन सरकार डिपार्टमेंट में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। अन्य आफिसेस में 50 परसेंट रहेगी उपस्थिति

- प्रत्येक आफिस में अनिवार्य रूप से बनेगा कोविड डेस्क

- औद्योगिक संस्थान खुलेंगे। कर्मचारियों को आईडी कार्ड व इकाई प्रमाण पत्र के साथ आने जाने की रहेगी अनुमति

- हाई-वे पर ढाबा, ठेले, खुमचे वालों को भी दो गज की दूरी के साथ खोलने की मिली अनुमति

- रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलेवरी की रहेगी सुविधा

- शादी व आयोजनों में बंद स्थान पर 25 लोगों के शामिल होने की होगी अनुमति

- शव यात्रा में केवल 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल

- राजस्व व चकबंदी कोर्ट कोविड-19 प्रोटोकाल के साथ खुालेंगे। सुनवाई ऐसे होगी की न जुटे भीड़

- कृषि कार्य से संबंधित खाद-बीज व अन्य कृषि निवेश से जुड़े उत्पाद व कृषि संयंत्रों की भी खुलेंगी दुकानें

- अंडे, मांस और मछली के दुकान भी खुलेंगे।

- गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की उचित दर की दुकानें खुलेंगी

- रोडवेज की बसों में निर्धारित क्षमता के साथ होगी यात्रा, स्टैडिंग की नहीं होगी इजाजत

- टू व्हीलर में सीट क्षमता के अनुसार, तीन पहिया वाहन में चालक समेत दो लोग, ई रिक्शा में तीन लोग और फोर व्हीलर में चार लोगों के बैठने की होगी अनुमति

- वन विभाग व उद्यान विभाग की नर्सरियों को खोलने की होगी अनुमति

- माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी।

- बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यो के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी।

- बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखा खुले रहेंगे।

- ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय और वेयर हाउस खोलने की अनुमति।

- कंटोनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालु का प्रवेश वíजत रहेगा।

- सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे सर्राफा की दुकानें

ये रहेंगे बंद

- कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शॉपिंग मॉल्स पूर्णत: बंद रहेंगे।

- सर्राफा व्यापारी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शॉप खोल सकते हैं। जिला प्रशासन से मीटिंग के बाद ये निर्णय हुआ है। शॉप पर कोरोना गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।

दिनेश सिंह, जिलाध्यक्ष सर्राफा व्यापार मंडल

शादियों के व्यापार से जुड़े लोगों को मिलेगी संजीवनी

इस बार अप्रैल मंथ से लगन की शुरुआत के साथ ही कोरोना संक्रमण को खतरा बढ़ने लगा था। जिसके कारण सरकार की ओर से लॉकडाउन लगा दिया गया। इससे लगन की तैयारी करके बैठे व्यापारियों को सबसे अधिक नुकसान हुआ, लेकिन जून की शुरुआत के साथ ही अनलॉक के आगाज से जून व जुलाई में होने वाली शादियों व उसके लिए जरूरी सामानों के व्यापार से जुड़े कारोबारियों को नई संजीवनी मिल गई। साथ ही लगन के समय लॉकडाउन झेल रहे व्यापारियों को भी इससे राहत मिलेगी। जून में 3, 4, 16, 20, 22 व 24 तथा जुलाई में 1, 2, 7, 13 और 15 को लगन है। इस बारे में व्यापारियों ने कहा कि इन लगन से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।