प्रयागराज (ब्‍यूराे)बसपा विधायक राजू पाल के गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की हत्या के मुकदमे में अतीक अहमद के वकील खान शौलत हनीफ का रिमांड बन गया है। गुरुवार को नैनी सेंट्रल जेल से लाकर खान शौलत हनीफ को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अभियुक्त को 14 दिनों के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। इसके बाद धूमनगंज पुलिस के लिए उसे कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करने का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को इस पर भी सुनवाई हो सकती है।

अतीक के साथ हुई थी सजा
माफिया अतीक के गहरे राजदार रहे वकील खान शौलत को उमेश पाल अपहरणकांड में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी जा चुकी है। उसकी सजा वह नैनी जेल में काट रहा है। उधर, उमेश पाल सहित तीन की हत्या के मामले में धूमनगंज पुलिस को खान शौलत के खिलाफ साक्ष्य मिला, जिसके आधार पर मुकदमे में नाम बढ़ाया गया। हत्याकांड की विवेचना कर रहे इंस्पेक्टर धूमनगंज राजेश मौर्या की ओर से सीजेएम दिनेश कुमार गौतम की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसमें पुलिस ने आरोप लगाया कि उम्रकैद की सजा पाने वाले खान शौलत ने न सिर्फ अपराधियों का साथ दिया बल्कि अपने अधिवक्ता पेशे की मर्यादा को लांघा। अभियुक्त ने अपने मोबाइल फोन से उमेश पाल की फोटो व जानकारी असद के मोबाइल पर भेजी थी। पुलिस के प्रार्थना पत्र के आधार पर कोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड के मुकदमे में आरोपित खान शौलत को तलब किया था। गुरुवार को अभियुक्त की पेशी के बाद अदालत ने उमेश पाल व दो सिपाहियों की हत्या में रिमांड बनाते हुए खान शौलत को जेल भेजने का आदेश दिया।

उमेश पाल अपहरण केस में आजीवन सजा काट रहे अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ को गुरुवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। सीजेएम कोर्ट ने हनीफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया है। शुक्रवार को पुलिस अब सीजेएम कोर्ट में हनीफ को कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी डालेगी। कस्टडी रिमांड मिलने के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर सकेगी।
गुलाब चंद्र अग्रहरी
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी