प्रयागराज (ब्यूरो)। सुकुलपुर गधियानी गांव निवासी रामनाथ द्वारा मऊआइमा थाने में 14 दिसंबर 2011 को तहरीर दी गई थी। बताया था कि सुबह करीब साढ़े छह बजे भोर भाई रामनेवाज शौच के लिए गया था। वह शौच के लिए बैठा तो उसे चीखने की आवाज आई। देखा तो कुछ लोग उसके भाई रामनेवाज को पीट रहे थे। वह दौड़कर पहुंचा तो देखा कि उसके भाई को राज कुमार पुत्र छेदी लाल और कुमार उर्फ गुड्डू पुत्र बद्री प्रसाद पीट रहे। उसे आते हुए देखकर दोनों भागने लगे। आरोपितों के हाथ में चाकू व रॉड आदि थे। तहरीर में उसने बताया कि था जब मौके पर पहुंचा तो उसके भाई की मौत हो चुकी थी। पुलिस मुकदमा दर्ज करके आरोपितों को गिरफ्तार की। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि हत्या के इस मामले में बुधवार को अदालत द्वारा दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार के अर्थदण्ड भी लगाए गए। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है।
दोनों आरोपितों को अदालत द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। मामला काफी पुरानी वर्ष 2011 थाना मऊआइमा से सम्बंधित है।
गुलाबचंद्र अग्रहरि जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी