प्रयागराज (ब्यूरो)। जावेद पम्प की रिमांड डेट रविवार को ही पूरी हो गई थी। उसे देवरिया जेल में दाखिल करने के लिए गई टीम सोमवार को लौटकर वापस आ गई है। रविवार को एसएसपी के द्वारा उससे की गई पूछताछ के कुछ अंश बताए गए थे। जिसमें कहा गया था कि जावेद ने बताया है कि इस घटना में एआईएमआईएम के नेता शाह आलम व जीशान ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया था। बनाई गई पूरी रणनीति में इन दोनों के अहम रोल थे। सोमवार को पुलिस उस गेस्ट हाउस की तलाश में जुटी रही जिसमें बवाल को लेकर जावेद पम्प द्वारा बैठक होने की बात कबूली गई है। बताया यह भी जा रहा कि इस बैठक में जो 50 लोग शामिल थे उसमें शाह आलम और जीशान व उमर खालिद सहित कुछ बाहरी व्यक्ति भी थे। इनके अतिरक्त और कौन लोग इस रणनीति की बैठक में थे, अब पुलिस उन्हें सर्च करने में जुट गई है। बवाल के पूर्व जिस नंबर पर जावेद पम्प लगातार घंटे-घंटे भर बात किया था उस शख्स का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उसकी कुंडली खंगालने के लिए पुलिस की एक टीम कानपुर भेजने की तैयारी है। इस मामले में रविवार को एसएसपी द्वारा उमर खालिद पुत्र सैय्यद मजहर निवासी मिन्हाजपुर शाहगंज, पार्षद फजल खां निवासी सम्श नगर करेलाबाग करेली, आशीष मित्तल पुत्र विमल चंद्र मित्तल निवासी लोहिया मार्ग थाना सिविल लाइंस व जीशान रहमानी पुत्र हकीक अहमद निवासी अहमदपुर असरौली थाना पूरामुफ्ती और शाह आलम निवासी बी गौस नगर करेली पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। अब पुलिस टीम इन पांचों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। इन सभी से जुड़े हुए लोगों को भी सर्च किया जा रहा है।

बवाल के छह आरोपितों की जमानत खारिज
अटाला बवाल कांड में जेल भेजे गए शकील अहमद व मो। हासिम निवासी अर्खा थाना ऊंचाहार जिला रायबरेली हाल पता कल्लू कबाब पराठा अटाला प्रयागराज व अब्दुल जाहिद उर्फ बल्ली निवासी मानिकपुर थाना कुण्डा प्रतापगढ़ हाल पता कल्लू पराठा अटाला प्रयागराज और मो। सद्दाम हुसैन निवासी बुदांवा खेतानिया थाना घूरपुर प्रयागराज और तौफीक एवं मो। कादिर की जमानत अर्जी एडीजे-3 मृदुल मिश्रा ने खारिज कर दी है। एडीजीसी अखिलेश सिंह द्वारा इन सभी की जमानत प्रार्थना पत्र का अदालत में विरोध किया गया। उन्होंने कोर्ट को पूरी घटना व उसकी गंभीरता से अवगत कराया। कोर्ट में सोमवार को एआईएमआईएम के नेता शाह आलम के मामले पर कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होती थी। बताया गया कि अब अदालत ने सुनवाई की डेट बढ़ा कर चार जुलाई कर दी गई है। चार जुलाई को अब अदालत में शाह आलम के प्रकरण की सुनवाई करेगी।


अटाला बवाल से जुड़े छह अभियुक्तों की जमानत अर्जी का एडीजीसी द्वारा प्रबल विरोध किया गया। जमानत के बिन्दु पर हुई सुनवाई के बाद मौजूद तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने उन अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शाह आलम के मामले की सुनवाई अब चार जुलाई को होगी।
गुलाबचंद्र अग्रहरि, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी

रिमांड पर लिए गए जावेद पम्प से कई जानकारियां हासिल हुई है। जिस पर पूरी तेजी के साथ काम कर रही है। शाह आलम सहित कुछ नेताओं का इस पूरे मामले में उसके द्वारा अहम रोल बताया गया है। उन सभी की गहन छानबीन की जा रही है।
अजय कुमार, एसएसपी प्रयागराज