प्रयागराज (ब्यूरो)। 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी परीक्षा
5 लाख अभ्यर्थी प्रत्येक पाली में देंगे परीक्षा
60244 पदों पर होनी है नियुक्ति
01 करोड़ तक जुर्माना का प्रावधान परीक्षा की सुचिता भंग करने पर
पेपर लीक हो जाने के चलते निरस्त कर दी गयी पुलिस भर्ती परीक्षा की नयी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा अब 23,24,25 अगस्त एवं 30, 31 अगस्त 2024 को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। जन्माष्टमी का त्योहार होने के चलते परीक्षा की तिथियों में गैप दिया गया है। सरकार की तरफ से परीक्षा को सुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए कड़े इंतेजाम किये गये हैं। पेपर लीक रोकने के लिए कड़े प्रावधान एक्ट के जरिए लागू कर दिये गये हैं।
फरवरी में लीक हुआ था पेपर
बता दें कि यह भर्ती परीक्षा फरवरी महीने में आयोजित की गयी थी। पेपर लीक के आरोपों के चलते छात्रों ने जिले से लेकर प्रदेश तक व्यापक प्रदर्शन किया था। छात्रों की मांग और सामने आये साक्ष्यों को परखने के बाद प्रदेश सरकार ने परीक्षा को निरस्त कर दिया था। छात्रों से वादा किया गया था कि छह महीने के भीतर परीक्षा दोबारा करायी जायेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की नयी तिथियों की घोषणा कर दी गयी है। परीक्षा की तैयारियों, परीक्षा केंद्रों के चयन, परीक्षार्थियों का सत्यापन, छद्मनिरूपण रोके जाने आदि के लिए विस्तृत दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 19 जून 2024 को जारी किए गए है। यह परीक्षा इन सभी मानकों के अनुसार आयोजित की जा रही है।
पांच दिन में पूरी होगी परीक्षा
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा निर्धारित तिथियों में आयोजित की जाएगी। जन्माष्टमी त्योहार के कारण परीक्षा में अंतराल दिया गया है। इन तिथियों को प्रतिदिन 2 पालियों में यह परीक्षा संपन्न कराई जाएगी तथा प्रत्येक पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की नि:शुल्क बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार इसका लाभ ले सकते है, जिसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त दो प्रतियां डाउनलोड करनी होगी तथा उसकी एक प्रति परीक्षा केंद्र के जनपद तक की यात्रा एवं दूसरी प्रति परीक्षा के बाद अपने जनपद तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
पेपर लीक को लेकर सख्ती
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमला, पेपर लीक कर दिये जाने, आंसर की से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 एक जुलाई, 2024 को अधिसूचित कर दिया है। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में माने जाएंगे। इस अधिनियम में कठोर दंड के प्रावधान किये गये हैं। इस तरह का आरोप साबित होने पर आरोपितों पर एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं।