प्रयागराज (ब्‍यूरो)। जीएसटी विभाग ने एक नई व्यवस्था को लागू किया है। जिससे व्यापारियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक जीएसटी 3बी में ऑटो पापुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक इनपुट टैक्स लेने पर पोर्टल डीआरसी जीरो वन सी की नोटिस की नोटिस देगा। जिसका जवाब व्यापारियों को सात दिन के भीतर देना होगा। ऐसा नही करने पर उनका रिटर्न फाइल करना ब्लाक कर दिया जाएगा।

क्या है मामला

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं कस्टम विभाग के द्वारा जीएसटी पोर्टल पर अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि कोई कर डाटा जीएसटीआर थ्री बी में दिखाई गई इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक का क्लेम करता है, तो उसे उसके ईमेल पर तथा एसएमएस एवं पोर्टल पर एक नोटिस दी जाएगी। ऐसे व्यापारी को इस नोटिस का जवाब उसे 7 दिन के अंदर देना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसका जीएसटीआर वन पोर्टल द्वारा ऑटोमेटिक ब्लॉक कर दिया जाएगा। व्यापारी जब इसका जवाब दाखिल कर देगा तो पोर्टल इसे स्वत: अनब्लॉक कर देगा।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र गोयल ने कहा कि ज्यादातर ऐसा होता है कि व्यापारी को माल बिल की तिथि के अगले माह प्राप्त होता है। ऐसे में वह संगत माह में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाता और जिस माह उसे माल प्राप्त होता है उसका वह अपने टैक्स के क्रेडिट का क्लेम करता पड़ता है। ऐसे में व्यापारी को नोटिस आएगी और उसका जवाब उसे पोर्टल के माध्यम से ही देना होगा। जवाब में वह कोई संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहता है तो उसकी भी सुविधा वहां पर दी होगी। लेकिन डॉक्यूमेंट जेपीजी अथवा पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और पांच एमबी से अधिक ना हो। इस व्यवस्था को लेकर व्यापारियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है।

क्या होगी व्यापारियों को परेशानी
इस समय जिले में 90 हजार से अधिक व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत हैं और वह कानून के दांवपेच से रोजाना दो चार हो रहे हैं। जीएसटी की पेचीदगी से वह परेशान हैं। इस नए नियम से व्यापारियों पर अनुपालन का बोझ बढ़ जाएगा और व्यापार से ज्यादा आंकड़ों के मिलान पर उसे ध्यान केंद्रित करना होगा। इसको लेकर व्यापारियां में असंतोष उत्पन्न हो रहा है। उनका कहना है कि हम व्यापार करें या दिन भर पोर्टल पर नोटिस या अन्य चीजों की भरपाई में परेशान रहें।