प्रयागराज (ब्यूरो)। व्यापारियों द्वारा हर महीने जो माल की खरीद की जाती है, वह जीएसटीआर-2ए में दिखाई देती है। लेकिन, उसके एवज में आइटीसी के लिए क्लेम व्यापारी को जीएसटीआर-3 बी में करना पड़ता है। जीएसटीआर-3बी में ही टैक्स भी जमा करना होता है। बता दें कि माल बेचने वाला कारोबारी खरीदने वाले व्यापारी से टैक्स ले लिया होता है।
वाणिज्यकर मुख्यालय ने भेजी सूची
वाणिज्यकर मुख्यालय द्वारा प्रयागराज जोन कार्यालय को 873 ऐसे कारोबारियों की सूची भेजी गई है, जिन्होंने वर्ष 2017-18 में आइटीसी ज्यादा ले ली। हालांकि, जीएसटीआर-2ए में इन व्यापारियों की आइटीसी कम दिखाई दे रही है। ऐसे में अब अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा जा रहा है। जवाब सही न होने पर आइटीसी वापस कराई जाएगी। व्यापारियों के खिलाफ ब्याज और जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी होगी। प्रयागराज जोन में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी और फतेहपुर जिले शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि व्यापारियों को उतनी आइटीसी लेनी चाहिए, जितना जीएसटीआर-2ए में दिखाई दे.इससे ब्याज और जुर्माना लगने की कार्रवाई से वह बच सकते हैं।