आइटीसी का क्लेम भी ले लिया है ज्यादा
बहुत से व्यापारियों की ओर से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का क्लेम ज्यादा ले लिया गया। ऐसे व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया है। 15 दिनों में जवाब देने के लिए कहा गया। मगर, ज्यादातर व्यापारियों ने जवाब नहीं दिया। अब व्यापारियों को विभागीय अफसरों की ओर से डिमांड नोटिस भेजने की तैयारी है।
पोर्टल से मिलान में खुली हकीकत
वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 में बहुत से व्यापारियों ने जीएसटीआर-3बी में आइटीसी का क्लेम ज्यादा ले लिया। अफसरों ने पोर्टल के माध्यम से मिलान किया तो जीएसटीआर-3बी में क्लेम की गई आइटीसी से जीएसटीआर-2ए में कम दिखाई दी। लिहाजा, प्रयागराज जोन में ऐसे करीब दो हजार व्यापारी चिह्नित किए गए। सभी को नोटिस जारी किया गया। जिन व्यापारियों ने जवाब भी दिया वह ज्यादा आइटीसी क्लेम करने का साक्ष्य नहीं दे पाए। जवाब न देने पर ज्यादा ली गई आइटीसी ब्याज के साथ जमा करने के लिए व्यापारियों को कहा गया है। न जमा करने पर उन्हें डिमांड नोटिस भेजने की तैयारी है। व्यापारी उस रकम को नहीं जमा करेंगे तो उनके बैंक खाते अटैच किए जा सकते हैं। पंजीयन भी निरस्त किया जा सकता है। अफसरों का कहना है कि व्यापारी द्वारा व्यापारी से खरीदे गए सामान पर जो टैक्स जमा किया जाता है, उसका ब्योरा जीएसटीआर-3बी में भरा जाता है। जमा टैक्स पर ही व्यापारी आइटीसी का क्लेम करता है। व्यापारी हर महीने जो माल बेचता है, उसका विवरण 10 तारीख तक जीएसटीआर-2ए में भरना होता है।