प्रयागराज (ब्यूरो)। अपर सत्र न्यायाधीश राम किशोर शुक्ल की कोर्ट में सजा के बिन्दु पर बहस हुई। शासन की ओर से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक रणेंद्र प्रताप ङ्क्षसह, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीशचंद्र तिवारी एवं एडीजीसी हरि नारायण शुक्ला तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा बहस की गई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। वारदात 16 मई 2013 को मेजा थाना क्षेत्र के अभिलहवा गांव में हुई थी। रणविजय यादव की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि परिवार के लोगों से जमीन बंटवारे का विवाद था। बताया कि 16 मई की रात उसके पिता इंद्र बहादुर यादव उर्फ मल्लू दुकान पर सोने के लिए जा रहे थे। इसी बीच जितेंद्र कुमार यादव, बीरबल यादव, कमलेश यादव और मदन यादव घेरकर उसके पिताजी को लाठी-डंडे से सिर पर हमला कर दिए थे। गंभीर रूप से घायल इंद्र बहादुर की हॉस्पिटल ले जाते समय मौत हो गई थी। अभियोजन द्वारा आरोप साबित करने के लिए आठ गवाह पेश किए गए।