प्रयागराज (ब्‍यूरो)। यदि आप भी टीवी और फ्रिज सहित अन्य सामान खरीदने जा रहे हैं तो सावधान रहें। क्योंकि यहां कंपनी वारंटी एक्सटैण्ड के नाम पर उपभोक्ताओं के साथ फ्राड कर रही हैं। इसलिए यदि आप को किसी कंपनी से वारंटी एक्सटैण्ड मिला है तो उसकी गहन छानबीन कर लीजिए। यह बात हम आप से यूं ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल ऐसी ही एक चीटिंग टीवी खरीदने वाले एक उपभोक्ता के साथ की गई है। वारंटी एक्सटैण्ड की डेट अवधि में खराब टीवी को बनाने के बजाय उसे दौड़ाकर मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान किया गया। तंग होकर वह इंसाफ के लिए उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को लताड़ लगाई है। कंपनी को दो महीने के अंदर टीवी उपभोक्ता की टीवी को सुधारने के आदेश दिए गए हैं। यह भी कहा गया कि दो माह के अंदर टीवी ठीक नहीं हो तो कंपनी उपभोक्ता को आठ प्रतिशत साधारण व्याज के साथ 64 हजार रुपये अदा करे। साथ ही पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति व दो हजार वाद व्यय भी कंपनी को देना होगा।

खुल्दाबाद एरिया की परिवादिनी
शहर के खुल्दाबाद करबला निवासी दीपा केसरवानी पत्नी घनश्याम वर्ष 2020 के दसवें महीने में एलईडी टीवी खरीदने प्रबंधक व सीईओ एचडीबी फाइनेंस सर्विस सिविल लाइंस गई हुई थीं। दायर किए गए वाद में उन्होंने उपभोक्ता फोरम को बताया कि वह 55 इंच की टीवी पसंद कीं। जिसका रेट 64 हजार रुपये बताया गया। रेट की जानकारी लेने के बाद उन्होंने टीवी फाइनेंस कराने की इच्छा जताई। इस पर उसके द्वारा प्रबंधक सीईओ एचडीबी फाइनेंस सर्विस सिविल लाइंस के एजेंट को को अपने प्रतिष्ठान पर बुला लिया। जिस पर 35 हजार 982 रुपये एजेंट के द्वारा फाइनेंस किया गया। इसके बाद बताया गया कि टीवी पर सैमसंग कंपनी एक वर्ष का ही वारंटी देती है। जो 2021 में समाप्त हो जाएगी। उसके पास वारंटी एक्सटैण्ड करने की स्कीम है। इसके लिए 3250 रुपये अतिरिक्त देने पर दो वर्ष की वारंटी बढ़ जाएगी। एचडीबी फाइनेंस की इस योजना से सहमत होने पर वह उक्त रकम जमा कर दीं। इसके बाद वारंटी एक्सटैण्ड वारंटी 2023 तक वैध बताई गई। इस बीच 25 नवंबर 2022 को उसकी टीवी खराब हो गई। वह इसकी शिकायत प्रबंधक/ मालिक टॉप इन टाउन क्वाइव रोड सिविल लाइंस से कीं। उसके द्वारा बताया गया कि वारंटी एक्सटैण्ड की योजना एचडीबी फाइनेंस ने की है शिकायत भी वहीं करें। इस वह एचडीबी फाइनेंस के संस्थान में जाकर शिकायत कीं। वहां अधिकारियों व कर्मचारियों ने उन्होंने बताया कि जोपर कंपनी द्वारा वारंटी एक्सटैण्ड बीमा योजना की गई है। उन्होंने जोपर कंपनी का टोल फ्री नंबर देकर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई। शिकायत कर थक चुकी उपभोक्ता जोपर कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल कीं। उसने फोरम को बताया कि शिकायत के थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि आप का क्लेम दर्ज कर लिया गया है। सर्विस रिक्सवेस्ट आदि नंबर दिए गए। जोपर कंपनी द्वारा सैमसंग कंपनी में शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद कंपनी द्वारा शमसाद नाम इंजीनियर भेजा गया। उसने टीवी चेक करने के बाद बताया कि पैनल खराब है और बीस हजार 298.26 रुपये का स्टीमेट बताकर सम्बंधित संस्थान जोपर को भेज दिया। तब से लेकर वाद दायर करने की अवधि तक उसके पास उक्त कंपनियों व प्रतिष्ठान के कई लोग कॉल किए। बताया गया कि अप्रूव होते टीवी बना दी जाएगी। मगर अब तक नहीं बन सकी। वारंटी एक्सटैण्ड का होने के बाद उसे परेशान किया जा रहा है।

जवाब सुनकर आप भी हो जाएंगे दंग
उपभोक्ता फोरम को उसने बताया कि 2022 में एक दिन पार्थ चौधरी नाम से एक कॉल आई वह खुद को जोपर कंपनी का बताया। उसने उनसे कहा कि अपनी टीवी का स्वीच ऑन करके 20 सेकेंड की वीडियो वह उसे भेज दें। उन्होंने जब बीस मिनट की वीडियो उसके पास भेज दीं, इसके बाद क्लेम इस्टेटस जानने के लिए कॉल कीं जो बात बताई गई उसे सुनकर वे शाक्ड रह गईं। उनसे फोन पर बताया गया कि आप टीवी फिजकली डैमेज हुई इस लिए आप का क्लेम कैंसिल कर दिया गया है। फोरम में उन्होंने दावा किया गया जबकि टीवी फिजिकली, क्योंकि सैमसंग कंपनी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। आरोप लगाई कि एचडीबी कंपनी द्वारा फर्जी फर्जी जोपर कंपनी के नाम से वारंटी एक्सटैण्ड करने के लिए पैसा ले लिया गया और उन्हें परेशान किया गया। परिवादिनी ने आरोप लगाया कि एचडीबी कंपनी द्वारा फर्जी जोपर कंपनी के नाम वारंटी एक्सटैण्ड करने के लिए पैसा लिया गया व परेशान किया गया.एचडीबी कंपनी द्वारा गिरोह बनाकर उपभोक्ता को धोखा दिया जा रहा है, उसके द्वारा अन्य उपभोक्ता के व्यू जोपर कंपनी डाट कॉम पर देखा गया। पता चला कि एचडीबी कंपनी द्वारा फ्राड किया गया है।

जानिए क्या है फोरम का आदेश
दायर किए गए वाद की सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष मो। इब्राहिम व सदस्य प्रकाश चंद्र त्रिपाठी द्वारा आदेश जारी किया गया। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि विपक्षीगण दो महीने के अंदर परिवादिनी के टीलीविजन में आई खराबी दूर करें। इस अवधि में खराबी दूर नहीं होने पर विपक्षीगण 64 हजार रुपये मय आठ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित परिवादिनी को भुगतान करने के उत्तरदायी होगा। साथ ही विपक्षीगण परिवादिनी को क्षतिपूर्ति पांच हजार रुपये के साथ दो हजार रुपये वाद व्यय भी अदा करें।