प्रयागराज नगर निगम में हैं 100 वार्ड, यहां मेयर पद के प्रत्याशी प्रचार में खर्च कर सकेंगे 40 लाख
अधिकतम ढाई लाख रुपये खर्च कर सकेंगे नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी
प्रयागराज (ब्यूरो)। राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी एसके सिंह की तरफ से जारी किये गये आदेश के अनुसार प्रत्याशियों के लिए खर्च की जो लिमिट तय की गयी है वह पिछले चुनाव की आलमोस्ट दो गुनी है। बता दें कि 2017 में हुए नगर निकाय चुनाव में मेयर कैंडिडेट को 20 लाख रुपए खर्च करने की छूट दी गई थी। नगर पालिका चेयरमैन पद के प्रत्याशियों को 4.5 लाख रुपए व नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को 1.25 लाख रुपए तक खर्च करने की सीमा निर्धारित थी। 2022 में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के कैंडिडेट 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त नगर पालिका चेयरमैन पद के कैंडिडेट 9 लाख रुपए, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 2.5 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे।
कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य
मेयर का प्रत्याशी संबंधित निगम का निर्वाचक हो।
मेयर के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की एज लिमिट फिक्स की गयी है।
पार्षद पद के लिए उम्मीदवार संबंधित निगम का निर्वाचक हो।
नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए वह संबंधित क्षेत्र का ही निर्वाचक हो
नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 30 वर्ष आयु पूरी करना अनिवार्य होगा
नगर पंचायत सदस्य के लिए 21 वर्ष की आयु होगी
पद नाम खर्च लिमिट
महापौर (80 वार्ड से कम) 35,00,000
महापौर (80 वार्ड से अधिक) 40,00,000
पार्षद नगर निगम 3,00,000
अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद (25-40 वार्ड) 9,00,000
अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद (41-55 वार्ड) 12,00,000
सदस्य नगर पालिका परिषद 2,00,000
अध्यक्ष नगर पंचायत 2,50,000
सदस्य, नगर पंचायत 50,000
अधिकतम दो जगह से लड़ेंगे चुनाव
गाइड लाइन में कहा गया है कि पार्षद और नगर पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवार अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्र से लड़ सकता है।
चुनाव लडऩे वाला दिवालिया न हो
नगर निकाय या उसके नियंत्रण में कोई लाभ का पद धारण न करता हो।
वह किसी प्राधिकारी के आदेश द्वारा व्यवसायी के रूप में कार्य करने से विवर्जित न किया गया हो।
भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी पद से भ्रष्टाचार व राजद्रोह के लिए पद से हटाया न गया हो
अथवा पद हटाने के बाद छह साल की अवधि समाप्त हो गई हो।
किसी अपराध का दोषी पाया गया हो या सदाचार बनाए रखने के लिए पाबंद न किया गया हो। हुआ है तो पांच साल की अवधि समाप्त होना जरूरी।
वह नगर निकाय को देय किसी कर का एक साल से अधिक अवधि का बकाएदार न हो।
प्रस्तावकों के लिए अनिवार्य उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र एक प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा
उम्मीदवा एवं प्रस्तावक का फोटो भी नाम पत्र में अंकित किया जाएगा।
पार्षद का प्रस्तावक उसी वार्ड का निर्वाचक होगा जहां से वह चुनाव लड़ रहा है।
मेयर पद का प्रस्तावक निकाय के किसी भी वार्ड से हो सकता है। कोई भी मतदाता एक से अधिक प्रत्याशी का प्रस्तावक नही बन सकता
प्रत्याशियों के लिए जरूरी प्रमाण पत्र
निकाय के एक से अधिक वर्ष से अधिक अवधि के बकाए का देनदार न होने का प्रमाण पत्र।
जमानत राशि जमा किए जाने की रसीद
अनु जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र। इसका शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा
उम्मीदवारों के अपराधिक, संपत्तियों और दायित्वों का विवरण संबंधी शपथ पत्र।
कोई प्रत्याशी किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया तभी माना जाएगा जब उस प्रत्याशी ने इस आशय की घोषणा अपने नाम निर्देशन पत्र में की हो।
नगर निकाय चुनाव में होने वाले खर्च को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दिशा-निर्देश आ गया है। प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय कर दी गई है। इसे लागू भी कर दिया गया है।
संजय कुमार खत्री, जिला निर्वाचन अधिकारी प्रयागराज