प्रयागराज (ब्यूरो)। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोन संख्या दो के अधिकारी अजय कुमार ने शाह आलम के भाई सैय्यद मकसूद अहमद (शाह आलम के भाई) के मकान गौसनगर करेली को भेजे गए नोटिस में कहा है कि नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के तहत प्रयागराज विकास प्राधिकरण से अपेक्षित अनुमति लिए बिना अवैध निर्माण किया गया है। दो तल का भवन बिना नक्शा पास कराए बना लिया गया है। जिसकी लंबाई व चौड़ाई 40 गुणे 50 फीट है। मकान में रोड वाइंडिंग व सेटबैक करते हुए अवैध निर्माण किया गया है। मकसूद अहमद और शाह आलम सगे भाई है और दोनों का घर एक ही है। वैसे यह मकान शाह आलम के भाई मकसूद अहमद के नाम पर है। भाई के साथ साझा तौर पर घर में रहता है। शाह आलम का परिवार भी साथ में रहता है। इन तीन मंजिला आलीशान मकान की कीमत करोड़ों में है।
11 बजे उपस्थित होकर बताएं
नोटिस में इस्तेमाल की गयी भाषा के अनुसार अधिनियम की धारा 27 (1) के तहत आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप 29 जून 2022 को 11 बजे उपस्थित होकर कारण बताएं कि क्यों न आपका यह अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया जाए। पीडीए की नोटिस में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 (1) की ओर से आकर्षित किया जाता है। जिसके आधीन प्रयागराज विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना आपने घर बना लिया है। इस निर्माण के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति को 50 हजार रुपये अर्थ दंड व 2500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड की काररवाई की जा सकती है।
शाह आलम है फरार
पुलिस अभी तक अटाला हिंसा के मास्टर माइंड समेत करीब 100 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पर अभी तक शाह आलम पकड़ से दूर है। उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। पुलिस उसे खोज रही है पर वह अभी गिरफ्त से बाहर है। जावेद और शाह आलम पर 10 जून को अटाला हिंसा को भड़काने और मुख्य भूमिका निभाने के आरोप हैं। दोनों के खिलाफ करेली थाने में गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज है। जावेद पंप का घर भारी पुलिस बल के बीच पीडीए ने पहले ही ध्वस्त कर दिया है।