प्रयागराज (ब्यूरो)। सराफा कारोबारी पंकज महेंद्र के अपहरण और दस करोड़ रंगदारी के मामले में बुधवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान एक आरोपित ने साफई साक्ष्य पेश किया कि जिस फार्म हाउस से कारोबारी को बरामद होना बताया गया है। वह फार्म हाउस उसका नहीं है। इसके बाद भी उसे आरोपित कर दिया गया। मामले की सुनवाई गुरुवार को भी होगी।
कोर्ट में पेश हुआ विनीत
गुरुवार को एक अभियुक्त विनीत परिहार गैंगेस्टर कोर्ट में पेश हुआ। सफाई साक्ष्य में विनीत परिहार ने कोर्ट में फार्म हाउस से संबंधित कागजात प्रस्तुत किया। कहा कि फार्म हाउस उसके नाम नहीं है। जबकि फार्म हाउस उसके नाम का होना बताकर पुलिस ने मुकदमें में उसे आरोपित बनाया है। बताते चलें कि पुलिस की ओर से दाखिल आरोप पत्र में कहा गया है कि फार्म हाउस विनीत परिहार के नाम पर है। अपहृत पंकज महेेंद्र को विनीत परिहार के फार्म हाउस से सकुशल बरामद किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए गैंगेस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास कुमार श्रीवास्तव ने विनीत परिहार की अर्जी स्वीकार की। मामले में गुरुवार को भी सुनवाई होगी। गौरतलब है कि कैण्ट निवासी सराफा कारोबारी पंकज महेंद्र को पांच सितंबर 2015 की रात अगवा करने के बाद दस करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने मामले में माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव के भांजे विकल्प श्रीवास्तव, गोरखपुर के महेंद्र यादव, सच्चिदानंद यादव, बरेठी थरवई के चंद्रमोहन उर्फ बबलू यादव को गिरफ्तार किया था। मामले में माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव समेत दस आरोपित हैं।