कोरांव थाने में 14 अक्टूबर 96 को दर्ज हुई थी मारपीट की रिपोर्ट
आरोपितों को तीन-तीन वर्ष की कैद व जुर्माना
ALLAHABAD: इंसाफ की डेहरी पर देर है, पर अंधेर नहीं। कोरांव एरिया के ग्राम गौरा समलीपुर की प्रेमो देवी पत्नी इंद्रपाल सिंह को सेशन कोर्ट से बाइस वर्ष बाद इंसाफ मिला। सेशन जज केएन ओझा ने आरोपित मोतीलाल, तेजबहादुर उर्फ तेजई, रामबाबू उर्फ साधू को तीन-तीन वर्ष की कैद व जुर्माने का फैसला सुनाया।
सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला
कोरांव थाने में 14 अक्टूबर 96 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रेमा देवी भोर में अपने खेत की ओर शौच के लिए जा रही थी। जमीन की रंजिश में तीनों आरोपितों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। शोर सुन कर बचाने पहुंचे उसके पति को भी आरोपितों ने मारापीटा। चोट लगने से उसके पति की हालत गंभीर हो गई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र को कोर्ट में पेश किया। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने गवाहों को पेश कर कोर्ट में आरोप साबित किया। अभियोजन की ओर से आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की बात कही गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपित निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। उभय पक्ष के बहस और तर्क तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपियों पर दोष सिद्ध पाया।
नेक चलनी पर हुए रिहा
कौंधियारा एरिया निवासी लाल सलाम के सदस्य बुधराम, बिन्ना, चंद्रमा, बच्चेलाल, सुरेश, नन्चेलाल, मिश्रीलाल, छोटेलाल, वीरेंद्र, छोटेलाल, रंगलाल, रामानन्द, संतलाल, रामयश को न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक त्रिपाठी ने नेक चलनी बनाए रखने की शर्त पर रिहा किए जाने का आदेश दिया। लाल सलाम के सदस्यों पर आरोप था कि वे 12 मई 200 को ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा करके दरवाजा लगा रहे थे। वादी मुकदमा के मना करने पर मारपीट व गालीगलौज किए थे।
हत्यारोपित की जमानत खारिज
थाना नवाबगंज एरिया के हत्यारोपित श्यामजी तिवारी की जमानत अर्जी अपर जिला जज आरएमएन मिश्र ने खारिज कर दी है। सहायक शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त ने लाठी व डंडे से अनुज पटेल पर प्रहार किया था। इससे उसकी मृत्यु हो गई थी तथा मिन्टू मिश्र व गोलू मिश्र को गंभीर रूप से घायल हो गए थे।