प्रयागराज (ब्‍यूरो)। बावजूद इसके अधिकारियों द्वारा बगैर रिफलेक्टर टेप के दौड़ रही एक भी गाड़ी का चालान अब तक नहीं हुआ। जबकि नो-डीएल से लेकर नो-पार्किंग जैसे अन्य नियमों को तोडऩे पर दर्जनों चालान किए गए हैं। चालान से राजस्व बटोरने में जुटे अफसरों द्वारा सबसे अधिक कार्रवाई कार और बाइक पर की गई है। इन सबसे के बीच रिफलेक्टर टेप की चेकिंग और कार्रवाई का न होना एक गंभीर चिंता का विषय है। जानकार कहते हैं कि इस रिफलेक्टर टेप की अनदेखी ठंड के मौसम में और भी खतरनाक हो सकती है। इस मौसम में सबसे ज्यादा हादसे कोहरे में गाडिय़ों के न दिखाई देने के चलते होते हैं।

ध्यान नहीं दे रहे हैं अधिकारी
ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विशेषज्ञ कुछ दिनों के बाद कोहरे का भी अंदेशा जता रहे हैं। ठंड में पडऩे वाले कोहरे की वजह से हादसों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इन हादसों में हर वर्ष दर्जनों लोगों को असमय जान गंवानी पड़ती है। इन हादसों की वजह से कोहरे में गाडिय़ों का दिखाई न देना माना जाता है। शायद यही वजह है कि इन हादसों में कमी लाने के लिए सरकार गाडिय़ों में रिफलेक्टर टेप अनिवार्य कर दिया है। बगैर रिफलेक्टर टेप की चलने वाली गाडिय़ों पर दस हजार रुपये के चालान का प्राविधान है। बावजूद इसके ट्रैफिक पुलिस हो या सिविल अथवां आरटीओ, रिफलेक्टर टेप की चेकिंग करना मुनासिब नहीं समझ रहे। ऐसे में इस टेप की उपेक्षा हादसों में बढ़ावा दे सकती है।

क्या है रिफलेक्टर टेप और रेट
रिफलेक्टर टेप वह पट्टी है पर जिस पर गाडिय़ों की लाइट पडऩे पर दूर से ही चमकती है
इसमें एंटी फाग की भी क्षमता होती है, ऐसे में कोहरे में भी रोशनी पडऩे पर यह पट्टी चमकती है
इस पट्टी के चमकने से पीछे या आगे से आने वाले चालक समझ जाते हैं कि साने कोई गाड़ी आ रही है या जा रही है
ऐसे में वह इस रिफलेक्टर टेप को देखकर खुद संभल जाते हैं और इस टेप से काफी दूरी बना कर चलते हैं
इस तरह कोहरे की वजह से होने वाले हादसे और इन हादसों में लोगों की जान भी बच जाती है
इस रिफलेक्टर टेप को लगवाने का एक मानक और नियम है, गाडिय़ों के दोनों तरफ कोने पर लगाना चाहिए
ताकि चमक से चालक यह समझ सकें कि गाड़ी की चौड़ाई कितनी है और कितनी दूसरी से उसे साइड लेना है
यह रिफलेक्टर टेप दो से तीन सौ रुपये में कोई भी गाड़ी मालिक या चालक वाहनों में लगवा सकता है

पिछले माह हुई कार्रवाई पर नजर
क्राइम चालान
रिफ्लेक्टर टेप निल
नो-हेलमेट 3774
रांग साइड ड्राइव 324
नो-सीट बेल्ट 334
नो-पार्किंग 2002
नो-डीएल 1292
रांग नंबर प्लेट 135
नो-प्रदूषण 75
ट्रिपल सवारी 235
नो-इंश्योरेंस 112
ड्राइव ऑन मोबाइल 04

रिफलेक्टर टेप गाडिय़ों पर होना अनिवार्य है। इसके नहीं लगे होने पर दस हजार रुपये के चालान का प्रावधान है। जल्द ही अभियान चलाकर रिफलेक्टर आदि न लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
राजकुमार सिंह, आरटीओ प्रवर्तन

7757 गाडिय़ों का अक्टूबर में कुल चालान
164 ट्रक का चालान अक्टूबर में चालान
115 बस का चालान अक्टूबर में चालान
1267 कार का चालान अक्टूबर में चालान
705 तिपहिया वाहन का चालान चालान
5217 बाइक का चालान अक्टूबर में चालान
294 ई-रिक्शा का चालान चालान हुआ

हादसों के स्टेटस पर माहवार नजर
माह एक्सीडेंट मौत घायल
जनवरी 101 49 60
फरवरी 95 45 65
मार्च 112 45 80
अप्रैल 74 40 39
मई 93 49 55
जून 98 43 64
जुलाई 89 47 51
अगस्त 92 35 61
सितम्बर 90 40 65
अक्टूबर 85 31 70