प्रयागराज ब्यूरो। प्रयागराज जनपद में एसी स्लीपर टूरिस्ट 87 बसों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है। एआरटीओ प्रशासन डा। सियाराम वर्मा बताते है कि जिसमें वर्तमान में 42 बसें ऐसी संचालित है। जो एआईएस-119 (आरईवी-1) 2016 यथा संशोधन वर्ष 2019 द्वारा निर्धारित मानकों के विपरित संचालित हैं। उक्त के दृष्टिगत उन बसों को निर्धारित मानकों के अनुरूप परिवर्तित कराने के साथ ही पुन: कार्यालय में उपस्थित होकर सहायक सम्भागीय परिहवन अधिकारी (प्रशासन)/सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा संयुक्त रूप से तकनीकी निरीक्षण कराने के उपरांत ही संचालन करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय द्वारा वाहन स्वामियों को सूचना व नोटिस प्रेषित की गयी थी। कुछ नोटिसें वाहन स्वामियों द्वारा प्राप्त न करने के कारण कार्यालय को वापस हो गयी थी। तथा कुछ वाहन स्वामियों द्वारा नोटिस प्राप्त होने के उपरांत भी अपने वाहन का तकनीकी निरीक्षण नहीं कराया गया। इन बसों का मानकों के अनुरूप न होने के दृष्टिगत रजिस्ट्रेशन शर्तों का उल्लघंन किये जाने के कारण मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-53 (1-क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से उक्त 42 बसों का रजिस्ट्रेशन अग्रिम तीन माह तक के लिए निलम्बित कर दिया गया।
डूब सकता है पैसा
आरटीओ कार्यालय के जानकारों की मानें तो निलम्बन की कार्रवाई को हल्के में लेने पर वाहन स्वामियों का लाखों व करोड़ों रुपये की लागत से खरीदी गई एसी स्लीपर बसों का डूब सकता है। क्योंकि अस्थाई के बाद आरटीओ स्थाई रूप से रजिस्ट्रेशन निलम्बित की कार्रवाई करेगा। जिसके बाद यह बसें कबाड़ घोषित हो सकते है। कबाड़ घोषित होने के बाद वाहन स्वामी चाह कर भी पुन: रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते है।
45 बसें मानक विपरित मिली है। जिनका पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। इनके वाहन स्वामियों को पुन: कार्यालय उपस्थित होकर तकनीकी निरीक्षण कराने हेतु नोटिस भी जारी किया गया था। किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। आगे स्थाई रूप से निलम्बित की कार्रवाई की जाएगी।
डा। सियाराम वर्मा एआरटीओ प्रशासन प्रयागराज