1 जनवरी से शुरू हो गया बिजली के बिल पर सम्पूर्ण ब्याज माफी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन

मध्यांचल के बाद पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अन्तर्गत आने वाले जिलों को सरकार का तोहफा

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PRAYAGRAJ: लोकसभा का चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। लम्बे समय से बिजली बिल के बकाएदार उपभोक्ताओं को सहूलियत देते हुए शासन ने नए साल का तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के मध्यांचल की तर्ज पर पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अन्तर्गत आने वाले डेढ़ दर्जन से अधिक जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं और किसानों को बिजली के बिल पर शत-प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा।

मार्च तक जमा होगी राशि

पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत आने वाले 21 जिलों में प्रयागराज भी शामिल है। एक जनवरी से पंजीकरण की सुविधा संबंधित सब स्टेशन पर शुरू कर दी गई है। टैगोर टाउन सब स्टेशन के एसडीओ विजय प्रताप तिवारी की मानें तो मूल राशि का तीस फीसदी हिस्सा 31 मार्च तक जमा किया जा सकता है, लेकिन पंजीकरण की समय सीमा 31 जनवरी तक ही होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के दो किलोवॉट तक के स्वीकृत भार वाले घरेलू व व्यवसायिक उपभोक्ताओं तथा कृषि क्षेणी के सभी उपभोक्ताओं के विद्युत बिल में प्रभारित सौ प्रतिशत सरचार्ज की माफी की जाएगी।

उपभोक्ता को निर्धारित तिथि 31 जनवरी 2019 तक बिल के सरचार्ज को छोड़कर शेष धनराशि का 30 प्रतिशत भुगतान कर पंजीकृत होना होगा।

पंजीकरण के बाद उपभोक्ता को बिल 15 दिन के अंदर सुधार कर यदि आवश्यकता होगी तो संशोधित बिल राशि सूचित की जाएगी। इसे उपभोक्ता 31 मार्च 2019 तक एकमुश्त या किश्तों में जमा कर सकता है।

उपभोक्ता द्वारा निर्धारित अवधि में बकाया जमा कर दिया जाता है तो उसके बिल में से सरचार्ज की शत प्रतिशत राशि माफ कर दी जाएगी। अन्यथा की स्थिति में सरचार्ज सहित समस्त शेष बकाया बना रहेगा और जमा की गई राशि में से दो हजार रूपए की राशि जब्त कर ली जाएगी।

यह प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली से की जाएगी, जिससे कि भविष्य में त्रुटिपूर्ण बिल ना निर्गत हो। इससे संबंधित कोई भी जानकारी हेल्पलाइन नम्बर 1912 पर ली जा सकती है।

शासन ने इसे सरचार्ज समाधान योजना नाम दिया है। योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को अपने संबंधित एसडीओ ऑफिस, विभागीय कलेक्शन सेंटर या जन सेवा केन्द्र पर जाना होगा।

उपभोक्ताओं को सरचार्ज से मुक्ति पाने के लिए शासन से अंतिम अवसर दिया जा रहा है। 31 दिसम्बर 2018 तक का जो भी ब्याज बिल में है उसे माफ किया जाएगा। बिल का मूल धन 31 मार्च तक जमा किया जा सकता है। लेकिन संबंधित सब स्टेशन पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा 31 जनवरी तक ही दी जाएगी।

ओपी मिश्रा,

अधिशाषी अभियंता, म्योहाल डिवीजन