प्रयागराज ब्यूरो । चार मई को प्रयागराज में नगर निगम चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। इसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में उप्र की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने 4 और 11 मई को होने वाले मतदान को देखते हुए सभी जिलों में मतदान वाले दिन सार्वजनिक अवकाश की अनुमति दी है। इस संबंध में गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम संजय कुमार खत्री ने आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा मतदान और मतगणना के दौरान जिले की सभी शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी।

नहीं होगी काम की टेंशन, दीजिए वोट

चार मई को प्रयागराज में मतदान होना है। उस दिन सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। जिससे की वोटर्स बिना किसी टेंशन के आसानी से अपने मतदान का उपयोग कर सकें। इस संबंध में गुरुवार को डीएम ने आदेश भी जारी कर दिया है।

दो मई को बंद हो जाएंगी दुकानें

इसी प्रकार मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। दो मई को शाम छह बजे से यह दुकानें चार मई को मतदान समाप्त होने तक बंद रहेंगी। इसके बाद यह खोल दी जाएंगी। वहीं 13 मई को निकाय चुनाव की मतगणना होनी है। इसको देखते हुए 12 मइ र्काे शाम छह बजे से मतणना समाप्ति के बाद 13 मई की रात बारह बजे तक यह दुकानें बंद रखी जाएंगी। यह सभी दुकानें 14 मई को तय समय पर खोली जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। साथ ही इस बंदी का कोई भी प्रतिफल या मुआवजा किसी को देय नही होगा।