धूमनगंज में दर्ज दो मुकदमों में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी किया गया था वारंट
PRAYAGRAJ: अहमदाबाद जेल में गुनाहो की सजा काट रहे माफिया अतीक अहमद के विरुद्ध दर्ज मुकदमों को लेकर शिकंजा कसने लगा है। जेल में जाकर अतीक को दो मुकदमों में जारी वारंट को तामील कराया गया। इसके साथ उन्हें कोर्ट का आदेश (रिवीजन) भी थमाया गया है। ताकि माफिया की गवाही वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए हो सके। दोनों ही मुकदमे धूमनगंज थाने में दर्ज हैं।
तामीला के लिए जेल गई थी पुलिस
पूर्व सांसद व माफिया अतीक अहमद खुल्दाबाद के चकिया मोहल्ला निवासी हैं। पुलिस के मुताबिक अतीक के खिलाफ धूमनगंज थाने में रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज है। केस की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। बताया गया कि इन्हीं मुकदमों में कोर्ट ने वारंट जारी किया था। जिसे लेकर धूमनगंज थाने के दारोगा आकाश राय फ्लाइट से अहमदाबाद पहुंचे। इसके बाद जेल में अतीक को वारंट तामील कराया। इसके अलावा सात अन्य मुकदमों से संबंधित आदेश भी दिया गया। पुलिस का कहना है कि वारंट तामील होने के बाद मुकदमे की विवेचना में प्रगति होगी और गवाही भी कोर्ट के समक्ष होगी। इसके अलावा माफिया अतीक को जमानत भी आसानी से नहीं मिल सकेगी और वह लंबे समय तक जेल में रहेगा। इससे पहले धूमनगंज और कैंट थाने की पुलिस गैंगस्टर समेत कई मुकदमे में बयान दर्ज करने के लिए अहमदाबाद जेल गई थी। अतीक का बयान लेने के बाद कुछ मुकदमों के चार्जशीट कोर्ट में फाइल की गई है।
कोर्ट के आदेश पर जेल में अतीक को वारंट तामील करवा दिया गया है। आगे कोर्ट का जैसा आदेश होगा, उस पर अमल किया गया।
अरुण चतुर्वेदी, इंस्पेक्टर धूमनगंज