प्रयागराज (ब्‍यूरो)। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने या नकल करते पकड़े जाने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना और आजीवन कारावास या दोनों हो सकता है। आयोग ने 28 जुलाई को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथ (पुरुष/महिला) मुख्य परीक्षा-2023 की परीक्षा को आधार बनाते हुए नकल पर अपने सख्त रुख को स्पष्ट करते हुए चेतावनी पत्र जारी किया है।

चेतावनी पत्र में दिया डिटेल
शुक्रवार को जारी पत्र में आयोग ने शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों जैसे-प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश के प्रविधानों का हवाला दिया है। उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी के अनुसार अध्यादेश के तहत अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना, नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिरुपण करना या प्रकट करना, षडयंत्र करना अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे प्रकरणों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 28 जुलाई को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथ सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश अधिसूचित होने के बाद आयोग की पहली परीक्षा है।

45 मिनट पहले बंद होगा प्रवेश
स्टाफ नर्स एलोपैथ (पुरुष/महिला) परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों पर सुबह साढ़े नौ बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होगी। परीक्षा शुरू होने से एक घंटा 30 मिनट पूर्व प्रवेश मिलेगा और परीक्षा प्रारंभ होने से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर दो फोटो और आइडी की मूल व छाया प्रति लानी होगी।

रहेगी चाक चौबंद सुरक्षा
आयोग ने स्टाफ नर्स एलोपैथ मुख्य परीक्षा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा से लेकर अभ्यर्थियों के सत्यापन और केंद्रों पर डिजिटल निगरानी व्यवस्था तैयार की गई है। परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप देने के साथ उसके सीसीटीवी कैमरों को चेक करने के साथ आयोग के नियंत्रण कक्ष से उसकी कनेक्टिविटी की जांच भी की गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट से स्तर से भी पूरी निगरानी की जाएगी।