न्यायालय बाल कल्याण समिति ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए खुल्दाबाद थाने में दी तहरीर

रिपोर्ट दर्ज करने के लिए समिति की जांच रिपोर्ट एसएसपी को भेज मांगी अनुमति

खुल्दाबाद स्थित राजकीय बालिका शरणालय से बालिका को छुड़ाने के लिए फर्जी मार्कशीट और टीसी लगाने के मामले में अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। न्यायालय बाल कल्याण समिति ने मो। हसन के खिलाफ खुल्दाबाद थाने में तहरीर दी है। साथ ही फर्जीवाड़े को लेकर की गई जांच की रिपोर्ट भी पुलिस को सौंपी है। बेहद पेचीदे इस मामले में पुलिस ने जांच रिपोर्ट एसएसपी को भेजकर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी है।

अपहरण का मामला हुआ था दर्ज

कोरांव थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी को पांच दिसंबर 2018 को औद्योगिक क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी मो। हसन बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। किशोरी की मां ने कोरांव थाने में हसन समेत तीन के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। कुछ समय बाद हसन और किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया था। हसन ने कहा था कि उसने किशोरी से विवाह कर लिया है। लेकिन लड़की के घरवालों ने कहा कि उसकी उम्र 14 वर्ष है। ऐसे में शादी का सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद न्यायालय ने किशोरी को राजकीय बालिका शरणालय में भेज दिया था। उधर, हसन ने किशोरी को यहां से निकालने के लिए फर्जीवाड़ा शुरू किया। उसने शरणालय में कक्षा आठ की मार्कशीट और टीसी लगाकर दी और कहा कि अब किशोरी की उम्र 18 वर्ष हो गई है, इसलिए उसे यहां से जाने दिया जाए। दस्तावेजों को जांच के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास भिजवाया गया। यहां जांच में इस पूरे फर्जीवाड़े का पता चला। शुक्रवार को बाल कल्याण समिति की तरफ से दी गई तहरीर में कहा गया है कि मो। हसन ने फर्जी मार्कशीट, टीसी और अन्य दस्तावेज लगाए थे। वह गलत तरीके से लड़की को सुपुर्दगी में लेना चाहता था। इसलिए हसन के खिलाफ जालसाजी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाए।

मार्कशीट और टीसी करछना की थी, जबकि किशोरी कोरांव क्षेत्र की रहने वाली है। इसे लेकर संदेह हुआ, जिस पर दस्तावेजों की जांच हुई और पूरा मामला पकड़ में आ गया। मो। हसन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए खुल्दाबाद पुलिस को तहरीर दी गई है।

डा। अखिलेश कुमार मिश्र

अध्यक्ष न्यायालय बाल कल्याण समिति