प्रयागराज (ब्‍यूरो)। दस प्रतिशत की मिली छूट के बावजूद किन्हीं कारणों से हाउस टैक्स नहीं जमा करने पाने वाले भवन मालिकों के लिए खुशखबरी है। इस छूट का लाभ बकाएदार सभी भवन मालिकों को मिल सके, इसके लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब बकाएदार दस प्रतिशत की छूट का लाभ 31 अगस्त तक ले सकते हैं। समय सीमा बढ़ाए जाने के लिए अधिकारियों के साथ महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी द्वारा बैठक की गई थी। इसी बैठक में छूट की समय सीमा बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया।

दो लाख से अधिक हैं करदाता
शहर में हाउस टैक्स पर मिली छूट के बावजूद अधिकांश लोग अब तक बिल का भुगतान करना मुनासिब नहीं समझ रहे। नगर निगम शहर के दो लाख 32 हजार के करीब भवनों से हाउस टैक्स की वसूली करता है। बकाया टैक्स नहीं जमा कर रहे लोगों छूट की मांग कर रहे थे। लोगों की डिमांड को पूरा करते हुए नगर निगम ने बकाए में दस प्रतिश टैक्स की छूट दे दी। छूट दिए जाने के बावजूद सारे बकाएदार हाउस टैक्स नहीं जमा कर सके। जबकि छूट को लेकर नगर निगम के द्वारा विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया गया। टैक्स ज्यादा से ज्यादा बकाएदार जमा करें इसके लिए 31 जुलाई तक लोगों को छूट का लाभ दिया गया था। सोमवार को हाउस टैक्स पर छूट की डेड लाइन समाप्त हो गई। जमा टैक्स की एमपीआर रिपोर्ट तैयार की गई। पाया गया कि दी गई छूट के बाद अभी तक केवल 48 हजार 848 लोग भी हाउस टैक्स जमा किए। शेष सभी किन्हीं न किन्हीं कारणों से भवन का कर छूट के बाद भी अदा नहीं कर सके। ऐसी स्थिति हाउस टैक्स पर दी गई दस प्रतिशत की छूट की समय सीमा बढ़ाए जाने को लेकर महापौर संग बैठक की गई। इस बैठक सर्व सम्मति से 31 अगस्त तक भवन स्वामियों को हाउस टैक्स पर दस प्रतिशत की छूट दिए जाने का आदेश पारित किया गया। इसके पहले केवल 31 जुलाई तक ही छूट का लाभ दिया गया था।


छूट के बावजूद तमाम लोग किन्हीं न किन्हीं कारणों से टैक्स नहीं जमा कर सके। हो सकता है उनके पास हाउस टैक्स नहीं जम कर पाने की कोई मजबूरी रही हो। इस लिए अब दस प्रतिशत छूट की सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है।
पीके द्विवेदी मुख्य कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम