नगर निगम ने हाउस टैक्स में 10 परसेंट की छूट समाप्त की

छह परसेंट की छूट के साथ 30 सितम्बर तक भवन स्वामी कर सकेंगे हाउस टैक्स जमा

कोरोना महामारी की वजह से भवन स्वामियों को मिल रही 10 परसेंट हाउस टैक्स की छूट अब समाप्त कर दी गई है। हालांकि सितम्बर माह के लिए छह परसेंट छूट दिया जायेगा। गौरतलब है कि नगर निगम प्रयागराज की ओर से 31 अगस्त तक कोरोना महामारी को देखते हुए 10 परसेंट की छूट दी गई थी।

आठ करोड़ रुपये की हुई गृहकर वसूली

नगर निगम सीमा में अभी करीब 2.18 लाख आवासीय, सेमी कामर्शीयल और पूर्ण कामर्शीयल भवन हैं। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए निगम प्रशासन को 90 करोड़ रुपये गृहकर वसूली का लक्ष्य रखा था, निगम ने लक्ष्य को प्राप्त करने और भवन स्वामियों को राहत प्रदान करने के लिए ही 10 फीसद छूट देने का निर्णय लिया था। वहीं अगस्त माह में करीब आठ करोड़ रुपये गृहकर जमा हो सका।

अब तक जमा हो सका 25 करोड़ रुपये

मार्च 2022 तक 90 करोड़ रुपये गृहकर वसूलने का लक्ष्य नगर निगम प्रयागराज को दिया गया है, पर अभी हाउस टैक्स वसूलने की रफ्तार कोरोना की वजह से कम रही अभी तक मुख्य कर अधिकारी पीके मिश्रा के अनुसार 25 करोड़ रुपये की गृहकर वसूली की जा सकी है। गृहकर जमा होने की रफ्तार धीमी होने की वजह कोरोना काल बताई जा रही है।

10 परसेंट हाउस टैक्स की छूट समाप्त कर दी गई है। वहीं सितम्बर माह भवन स्वामियों को छह परसेंट की छूट जारी रहेगी।

पीके मिश्रा, मुख्य कर अधिकारी