प्रयागराज (ब्‍यूरो)। दिवंगत पूर्व सांसद अतीक के अधिवक्ता विजय मिश्रा को एसआइटी ने नोटिस भेजा है। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में विजय मिश्रा की ओर से अब तक बयान नहीं दर्ज कराया गया है। एसआइटी ने नोटिस देकर वकील को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। बता दें कि अतीक अशरफ की कस्टडी रिमांड मंजूर करते समय कोर्ट ने अधिवक्ता विजय मिश्रा को सुरक्षित दूरी पर रहने की भी इजाजत दी थी। इसीलिए उनका बयान दर्ज किया जाना जरूरी है। वह स्वत: बयान दर्ज कराने के लिए सामने नहीं आये तो नोटिस का सहारा लिया गया है। वैसे अधिवक्ता विजय के खिलाफ फर्नीचर कारोबारी ने तीन करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में अतरसुइया थाने में मुकदमा दर्ज करवा रखा है।

पुलिस कस्टडी में मूवमेंट के समय साथ रहता था
बताया गया है कि अतीक और उसके भाई को पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने के साथ ही अदालत ने अधिवक्ता को सौ मीटर दूर तक साथ रहने की अनुमति दी थी। पुलिस जब दोनों भाईयों को लेकर कहीं आती-जाती थी तब विजय मिश्रा साथ रहता था। 15 अप्रैल की रात मोतीलाल नेहरू (काल्विन) अस्पताल में इलाज के लिए ले जाने के दौरान भी वकील विजय मौजूद था। इसी बीच मीडियाकर्मी बनकर आए शूटरों ने अतीक व अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सूत्रों का कहना है हत्याकांड की विवेचना कर रही एसआइटी ने सीसीटीवी व वीडियो फुटेज को खंगाला, जिसमें घटनास्थल के पास विजय की उपस्थिति मिली थी। इसी आधार पर उसे बयान देने के लिए कई बार बुलाया गया, लेकिन नहीं आया। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि अब विजय मिश्रा को नोटिस भेजकर हत्याकांड में बयान देने के लिए कहा गया है। हालांकि एसआइटी की ओर से प्रतापगढ़ जेल में बंद हत्यारोपित लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्या के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। हत्याकांड की विवेचना अभी प्रचलित है, जिसके क्रम में अतीक के वकील से पूछताछ करते हुए बयान लिए जाने की बात कही गई है।