सीधे कर निर्धारण भी होगा, कारोबारियों की बढ़ेंगी मुश्किलें

पहले अधिकारी भेजते थे नोटिस, काम का दबाव होगा कम

हर महीने तय समय पर टैक्स नहीं जमा करने वाले व्यापारियों पर शिकंजा कस गया है। टैक्स न जमा करने पर अब जीएसटीएन पोर्टल से उन्हें स्वत: नोटिस जाएगा। जवाब नहीं मिलने की दशा में पोर्टल के माध्यम से ही सीधे कर निर्धारण भी कर दिया जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में व्यापारियों को हर महीने की 20 तारीख तक टैक्स (जीएसटीआर-3 ए) जमा करना होता है।

तय समय पर जमा नहीं करते टैक्स

बहुत से व्यापारियों द्वारा तय समय पर टैक्स नहीं जमा किया जाता। किन व्यापारियों ने समय से टैक्स नहीं भरा है, इसकी जानकारी वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों को तब होती है जब वह पोर्टल पर जांच करते हैं। जांच के बाद व्यापारियों को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस भेजा जाता था। अब व्यवस्था बदल गई है। पोर्टल से स्वत: व्यापारियों को नोटिस जाएगा। यह नोटिस टैक्स जमा करने की तय तिथि के चार दिन बाद स्वत: चला जाएगा। एडिशनल कमिश्नर (जीएसटी) वाणिज्यकर मुख्यालय अशफाक अहमद की तरफ से इस संबंध में सभी जोनल एडिशनल कमिश्नर को 17 अगस्त को आदेश जारी किया गया है। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था से अधिकारियों पर काम का दबाव कुछ कम जरूर होगा लेकिन, व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।

सीधे कैसे पहुंचेगा नोटिस?

एक दिक्कत यह भी है कि ज्यादातर कारोबारियों के पंजीयन में उनके चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) अथवा अधिवक्ताओं की आइडी लगी है। ऐसे में आशंका है कि नोटिस सीधे ज्यादातर व्यापारियों के पास नहीं पहुंच पाएगा। अगर सीए एवं अधिवक्ताओं ने संबंधित व्यापारियों को नोटिस के बारे में नहीं बताया तो 15 दिन में जवाब न देने पर सीधे टैक्स का निर्धारण कर दिया जाएगा।