रात्रिकालीन शिफ्ट में काम करने वाले सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के आवागमन पर छूट रहेगी

डीएम ने संशोधित किया आदेश, अब रात नौ से सुबह छह बजे तक रहेगा प्रभावी

शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गुरुवार से शासन के आदेश पर रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कफ्र्यू लगाया गया। इस दौरान सड़कों पर पुलिस के जवान तैनात रहे और लोगों को सड़कों पर निकलने पर मनाही रही। यह व्यवस्था 20 अप्रैल तक लागू रहेगी। इसके पहले रात 10 से सुबह 8 बजे के बीच नाइट कफ्र्यू लगाने का आदेश दिया गया था जिसमे गुरुवार रात डीएम भानुचंद्र गोस्वामी की ओर से जारी आदेश में बदलाव कर दिया गया। जिसमें कफ्र्यू की टाइमिंग बदल दी गई।

किन नियमों का होगा पालन

जिन शहरों में रोजाना 500 से अधिक केसेज आ रहे हैं वहां पर नाइट कफ्र्यू लगाने के आदेश दिए गए हैं। जिसके तहत आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने की छूट दी गई है। इस दौरान फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी। रात्रिकालीन शिफ्ट में काम करने वाले सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के आवागमन पर छूट रहेगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट आने जाने वाले को छूट रहेगी। नाइट कफ्र्यू का पालन नहीं करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा।