प्रयागराज (ब्‍यूरो)। केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल प्रयागराज ने याची को एक साल का नोशनल इंक्रीमेंट (एक जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि) देने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने फर्रुखाबाद निवासी सत्यराम व अलीगढ़ निवासी सतीश बाबू के वादों को स्वीकार करते हुए दिया है।

बकाया राशि की रखी मांग
सत्यराम 30 जून 2009 को व सतीश बाबू 30 जून 2020 को रेलवे से सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान दोनों सेवानिवृत्त कर्मियों को एक जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन देकर वेतन वृद्धि व ब्याज सहित बकाया राशि भुगतान करने की मांग रखी। इसपर कोई विचार न किए जाने पर केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में वाद दाखिल किया।

अंतरिम आदेश का दिया हवाला
याची अधिवक्ता शशिधर द्विवेदी ने न्यायिक फैसलों के हवाले के साथ बहस की कि याची एक वेतन वृद्धि ब्याज सहित बकाया राशि पाने का हकदार है। केंद्र सरकार के अधिवक्ता चक्रपाणि वात्स्यायन ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसके तहत एक साल की वेतनवृद्धि दी जाएगी। पेंशन भी इंक्रीमेंट के अनुसार बढ़कर मिलेगी, लेकिन एरियर नहीं दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल ने पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि आवेदक एक वेतन वृद्धि व बढ़ी हुई पेंशन का हकदार हैं।