प्रयागराज ब्यूरो । माई लॉर्ड माफिया अतीक अहमद को साबरमती और खालिद अजीम उर्फ अशरफ को अब बरेली जेल में दाखिल नहीं किया जा सकता। क्योंकि, मेडिकल के लिए ले जाते वक्त काल्विन हॉस्पिटल गेट पर पुलिस अभिरक्षा में शनिवार रात दोनों की हत्या कर दी गई। कत्ल की रिपोर्ट विवेक के द्वारा शाहगंज थाने में दर्ज कराई गई है। दर्ज कराए गए मुकदमें की कॉपी के साथ सूचना प्रेषित है। कुछ इसी तरह की रिपोर्ट सोमवार को उमेश पाल हत्याकांड के विवेचक धूमनगंज प्रभारी निरीक्षक द्वारा सीजेएम कोर्ट में पेश की गई है।

सूचना संग लगाया मुकदमे की कॉपी
सुलेमसराय में 24 फरवी को दिनदहाड़े उमेश पाल और उसके दो गनर को गोली व बम मारकर छलनी कर दिया गया था। इस मामले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ व पत्नी शाइस्ता परवीन, एवं गुलाम और गुड्डू मुस्लिम नामजद किए गए थे। इनके साथ अतीक के बेटे व अज्ञात साथी भी दर्ज मुकदमे में शामिल बताए गए हैं। इसी केस की विवेचना कर रही पुलिस के द्वारा अतीक अहमद को साबरमती जेल तो अशरफ को बरेली जेल से वारंट बी के तहत कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों को कोर्ट के द्वारा 13 अप्रैल से 17 अप्रैल की शाम पांच बजे तक उमेश पाल मर्डर केस के विवेचक की कस्टडी रिमांड पर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि कस्टडी रिमांड पूरा होने के बाद अतीक अहमद को साबरमती जेल और अशरफ को बरेली जेल में दाखिल किया जाय। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की मानें तो सोमवार को सीजेएम कोर्ट में विवेचक के द्वारा लिखित सूचना दी गई। जिसमें शाहगंज थाने में दर्ज अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मुकदमें की एक कॉपी भी लगाई गई है। विवेचक ने कोर्ट को बताया है कि मेडिकल के लिए ले जाते समय दोनों अभियुक्तों की शनिवार रात हत्या कर दी गई। ऐसी स्थिति में अतीक को साबरमती व अशरफ को बरेली जेल में दाखिल नहीं किया जा सकता। बताया गया कि अब विवेचक की इस रिपोर्ट पर कोर्ट के आदेश पर दोनों के कत्ल की सूचना साबरमती जेल और बरेली जेल भेजी जाएगी।

कोर्ट ने आदेश दिया था कि 17 अप्रैल को पांच बजे कस्टडी रिमांड टाइम पूरा होने के बाद अतीक को साबरमती जेल व अशरफ को बरेली जेल ले जाया जाय। उमेश पाल मर्डर के विवेचक द्वारा सोमवार को दोनों के कत्ल की सूचना सीजेएम कोर्ट में दी गई है।
गुलाबचंद्र अग्रहरि
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी