प्रयागराज (ब्‍यूरो)। अब्बास अंसारी से शुक्रवार को दिन भर ईडी के अफसरों ने पूछताछ की थी। शनिवार को ईडी के अफसर उसका मेडिकल कराने के लिए अस्पताल पहुंचे। यहां सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गयी थी। दोपहर में उसे जिला अदालत में पेश किये जाने की सूचना थी तो पुलिस ने कोर्ट के आसपास के एरिया में सुरक्षा टाइट कर दी थी। दोपहर बाद अब्बास अंसारी को ईडी द्वारा जिला जज संतोष राय की कोर्ट में पेश किया गया। अब्बास को 14 दिनों की कस्टडी रिमांड देने के लिए ईडी द्वारा कोर्ट से गुजारिश की गई। कोर्ट में अब्बास व सरकार के अधिवक्ताओं द्वारा अपना-अपना पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बात सुनने के बाद कोर्ट द्वारा सात दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर की गई। अब सात दिनों तक अब्बास को कस्टडी रिमांड में लेकर ईडी द्वारा गहन पूछताछ की गई जाएगी। दोपहर दो बजे अब्बास को लेकर ईडी व पुलिस के जवान कोर्ट में दाखिल हुए। करीब दो घंटे तक कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा अपनी-अपनी बात रखी गई।

14 दिनों की मांगी थी कस्टडी रिमांड
आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में अभियुक्त विधायक अब्बास अंसारी को ईडी द्वारा दोपहर करीब दो बजे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में ईडी की ओर से धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत एक एप्लीकेशन अदालत में दी गई। जिसमें अन्य साक्ष्य संकलित करने के लिए अब्बास को 14 दिन की कस्टडी रिमांड पर दिए जाने की याचना अदालत से की गई थी। जिला जज की अदालत में इस एप्लीकेशन पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व ईडी के विशेष लोक अभियोजक ओम प्रकाश मिश्र द्वारा बहस की गई। इन अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि अभी अन्य साक्ष्यों का संकलन शेष है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त अब्बास अंसारी को ईडी की कस्टडी में दिया जाना आवश्यक व न्याय हित में है। यह मामला 15 करोड़ 31 लाख से से अधिक का यह प्रकरण गाजीपुर व मऊ जिले से सम्बंधित है।

कोर्ट ने ईडी को दिए हैं ये निर्देश
बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अदालत से मांग की गई कि उन्हें भी एक कॉपी दिलाई जाय। ताकि वह भी जवाब दाखिल कर सकें। उनके अधिवक्ता द्वारा यह यह भी कहा गया कि यदि अभियुक्त को ईडी की कस्टडी में दिए जाने पर उसके अधिवक्ता को भी साथ रखा जाय। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट द्वारा अभियुक्त अब्बास को सात दिनों की कस्टडी रिमांड स्वीकृत की गई। आदेश के मुताबिक पांच नवंबर की शाम पांच बजे से 12 नवंबर की दोपहर दो बजे तक ही अभियुक्त ईडी की कस्टडी में रहेगा। कस्टडी रिमांड लेने के पूर्व ईडी अभियुक्त अब्बास अंसारी का मेडिकल कराएगी। साथ ही उसे मेडिकल सुविधा भी देंगे। कस्टडी रिमांड की अवधि में अभियुक्त को टार्चर व उससे कोई अभद्रता नहीं करेगा। अभियुक्त अपने अधिवक्ता से कंसल्ट ले सकता है। उसके अधिवक्ता ईडी के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अदालत से आदेश मिलने के बाद ईडी द्वारा अब्बास अंसारी को अपनी कस्टडी में लिया गया।

आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में अब्बास अंसारी जिला जज की कोर्ट में ईडी द्वारा पेश किया गया था। अन्य साक्ष्य संकलन के लिए उसकी सात दिनों की कस्टडी रिमांड पर अदालत ने ईडी को दिया है। कस्टडी रिमांड का यह आदेश 12 नवंबर की दोपहर दो बजे तक के लिए ही है।
गुलाबचंद्र अग्रहरि जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी