प्रयागराज (ब्यूरो)। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी ने मनी लांङ्क्षड्रग का केस दर्ज किया था। पूछताछ और तफ्तीश में कई क्लू ईडी को मिले में उसके साले आतिफ से भी सवाल जवाब जरूरी समझा गया। इसी के आधार पर ईडी द्वारा 15 दिन पहले आतिफ को गाजीपुर जिले की जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। अदालत में पेश करने के बाद दो बार एक-एक हफ्ते के लिए के लिए कस्टडी पर लिया गया था। इस दौरान आतिफ से विकास कंस्ट्रक्शन फर्म, बैंक खाते और बैंक ट्रांजेक्शन समेत अन्य के बारे में ईडी द्वारा पूछताछ की गई। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और आतिफ को आमने- सामने बैठाकर भी सवाल जवाब किए गए। बताते चलेंकि सोमवार को कस्टडी डेट खत्म होने के बाद ईडी द्वारा आतिफ को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक ओपी मिश्रा ने कोर्ट से न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की मांग की गई। उनकी मांग पर कोर्ट ने उसे 10 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। अदालत ने कहा कि अब उसे एक दिसंबर कोर्ट में पेश किया जाय। न्यायाधीश ने कहा कि एक ही क्राइम नंबर होने के कारण अब्बास और आतिफ को एक ही दिन ही कोर्ट के समक्ष पेश किया जाय। यही वजह रही कि अदालत आतिफ की 14 दिनों के बजाय 10 दिन की न्यायिक अभिरक्षा ही स्वीकार की।
विशेष लोक अभियोजक द्वारा कोर्ट में ईडी का पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को अदालत द्वारा सुना गया। इसके बाद आतिफ को दस दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश पारित हुआ। अब एक दिसंबर को आतिफ और अब्बास दोनों को कोर्ट में एक साथ पेश किया जाएगा।
गुलाबचंद्र अग्रहरि, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी