प्रयागराज (ब्‍यूरो)। आतिफ रजा को ईडी ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने के बाद गिरफ्तार किया था। आतिफ 8 नवंबर को गाजीपुर जेल से छूटा था। जेल से बाहर आते ही उसे ईडी ने कस्टडी में ले लिया। ईडी ने उसे जिला जज की कोर्ट में पेश किया तो 15 नवंबर तक ईडी की हिरासत में रखने का आदेश जिला जज ने पूर्व में दिया था। ईडी ने मंगलवार को कोर्ट में अर्जी पेश कर कहा कि अभी आरोपित से और रिश्तेदारों के बारे में पूछताछ की जानी है इसलिए सात दिनों के लिए इन्हें और ईडी की हिरासत में सौंपा जाए। कोर्ट ने कहा कि आरोपित की हिरासत अवधि समाप्त होने पर न्यायिक अभिरक्षा में सौंपने के वक्त मेडिकल परीक्षण कराया जाए।
दो मामलों में आरोपित है आतिफ
ईडी की तरफ से सहायक निदेशक सौरभ कुमार ने कस्टडी रिमांड अर्जी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया ईडी के अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने अभियुक्त को सात दिन और कस्टडी रिमांड में भेजने की मांग किया। तर्क दिया कि आय से अधिक संपत्ति रखने के दो मामलों में आतिफ अभियुक्त है। जिसकी प्राथमिकी गाजीपुर और मऊ में दर्ज की गई है मामला 15 करोड़, 31 लाख से अधिक का है। ईडी को अभी इस मामले में बहुत से साक्ष्य हासिल करना शेष है, अगर ईडी की कस्टडी रिमांड में सौंप दिया जाए तो मामले से जुड़ी अहम जानकारी हासिल हो सकती है।