सोरांव थाने में 2011 में दर्ज हुआ था मुकदमा, शादी के तीन महीने बाद बहू को जलाकर मारने का था आरोप
PRAYAGRAJ: पति अनिल कुमार पटेल, ससुर सुभाष चंद्र एवं सास शांति देवी पर शादी के तीन महीने मे ही बहू को जलाकर मारने का आरोप साबित हुआ है। यह आरोप साबित होने के बाद तीनों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। सजा के बिन्दु पर यह सुनवाई अपर जिला जज दिनेशचंद्र शुक्ल की अदालत में हुई।
मांग पूरी न होने पर किए थे हत्या
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाबचंद्र अग्रहरि एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार वैश्य द्वारा कोर्ट में पीडि़त का पक्ष रखा गया। आरोपितों के अधिवक्ता ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावलियों में उपलब्ध साक्ष्यों एवं सुबूतों के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि विजय कुमार पटैल ने सोरांव थाने में 11 अगस्त 2011 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। दर्ज मुकदमें में आरोप थे कि उसकी बहन रानी पटेल की शादी अनिल कुमार के साथ 26 मई 2011 में हुई थी। शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को आरोपित प्रताडि़त करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर तीनों ने मिलकर उसकी बहन को जलाकर मार डाला था।
मामले से जुड़े सारे साक्ष्य व सुबूत अदालत के सामने पेश किए गए। दहेज हत्या के इस मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
गुलाबचंद्र अग्रहरि, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी