प्रयागराज (ब्‍यूरो)। बैठक में 6 पुराने अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के नवीनीकरण को भी अनुमति दी गई। डीएम ने पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ अरूण तिवारी को प्रत्येक माह में अल्ट्रासाउण्ड सेंटरों की रैण्डम जांच अनिवार्य रूप से कराये जाने के लिए कहा है। बैठक में नोडल ने बताया कि अब सभी सिटी स्कैन मशीनों एवं एमआरआई मशीनों का रजिस्ट्रेशन पीसीपीएनडीटी के तहत कराया जाना अनिवार्य हो गया है।
डीएम ने दिया एक सप्ताह का समय
डीएम ने एक सप्ताह के अंदर सभी सिटी स्कैन मशीनों एवं एमआरआई मशीनों का रजिस्ट्रेशन पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत अनिवार्य रूप से कराये जाने के लिए कहा है साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो सेंटर एक सप्ताह के अंदर अपने सिटी स्कैन एवं एमआरआई मशीन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते है, उनके विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। डीएम ने कहा है कि सभी अल्ट्रासाउण्ड सेंटरों पर योग्य एवं प्रशिक्षित चिकित्सक अनिवार्य रूप से रहे। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ। नानक शरन सहित सलाहकार समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।