प्रयागराज (ब्यूरो)। आईएस 227 गैंग के सरगना माफिया अतीक अहमद की सम्पत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई गैंगेस्टर एक्ट के तहत की जा रही है। पुलिस द्वारा शुक्रवार को कसारी-मसारी व चकिया में उसकी दो जमीन कुर्क की गई। माफिया अतीक व उसके परिजन इस जमीन को पुस्तैनी बताया करते थे। जबकि पुलिस का कहना है कि छानबीन में मालूम चला है कि इस जमीन को अतीक द्वारा दूसरे से खरीदा गया था। जमीन को कुर्की से बचाने के लिए परिवार द्वारा पुस्तैनी बताया जा रहा है। जमीन को लेकर पूरी छानबीन के द्वारा रिपोर्ट धूमनगंज पुलिस द्वारा डीएम संजय खत्री को भेजी गई थी। पुलिस की इस रिपोर्ट पर डीएम ने जमीन को कुर्क करने के आदेश दिए थे। दोपहर के वक्त धूमनगंज इंस्पेक्टर अफसरों के साथ कसारी-कसारी व चकिया पहुंचे। अफसरों की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई से पूर्व मोहल्ले में मुनादी कराई गई। लोगों को कार्रवाई का कारण और कुर्की की जानकारी देने के बाद पुलिस द्वारा बोर्ड लगाया गया। हालांकि अतीक अहमद की सम्पत्ति के खिलाफ यह कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इसके पूर्व भी ऐसी कई कार्रवाइयां यहां हो चुकी हैं।
दो दिन पूर्व झूंसी में हुई थी कुर्की
अभी दो दिन पूर्व माफिया अतीक के पिता व चाचा के नाम की झूंसी के हवेलिया में 13 बीघे मजीन कुर्क की गई थी।
पुलिस द्वारा उस वक्त कुर्क की गई इस जमीन की कीमत 123 करोड 28 लाख से भी अधिक बताई गई थी।
पुलिस ने कहा था कि इस मीन को अतीक द्वारा अपराध से अर्जित दौलत के दम पर पिता व चाचा के नाम खरीदी गई थी
माफिया अतीक अहमद की शुक्रवार को जो जमीन कुर्क की गई उसे वह अपराध से अर्जित दौलत से बनाया था। उसके जरिए और भी जमीनें रौब और खौफ के दम पर बनाई गई हैं। जिसे अभी ट्रेस किया जा रहा है। जल्द ही उसे भी कुर्क किया जाएगा।
राजेश मौर्या, थाना प्रभारी धूमनगंज