प्रयागराज (ब्‍यूरो)। सुल्तानपुर जिला अम्बेडकर नगर निवासी पीडि़ता बबिता सिंह ने धूमनगंज थाने में तहरीर देकर अशोक कुमार ओझा, प्रमोद कुमार केशरवानी, भू-माफिया नरेन्द्र कुमार आर्या व अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पीडि़ता का आरोप है कि एक जमीन 100 वर्ग गज खरीदा। जो उमरपुर नीवा स्थित है। जिसकी रजिस्ट्री के बाद नाम तक खतौनी में अंकित हुआ। उपरोक्त तीनो लोगों की सहमति से अशोक कुमार ओझा और पीडि़ता के बीच उक्त जमीन पर मकान बनाने के लिए एक एग्रीमेन्ट हुआ। क्योंकि अशोक कुमार ओझा मकान बनाने का काम भी करता है। जमीन मकान बनाने का एग्रीमेन्ट पैंतीस लाख रुपये में हुआ। यह एग्रीमेन्ट अगस्त 2019 तक मकान बनाने का था।

एक-दो महीने बाद हुई धोखाधड़ी की जानकारी
जब पीडि़ता ने अशोक कुमार ओझा, प्रमोद कुमार केशरवानी एवं नरेन्द्र कुमार आर्या से मकान में कब्जा देने को कहा तब उपरोक्त तीनो लोगों ने अपने द्वारा बनवाये गये मकान में कूटरचित तरीके से कब्जा दे दिया और कहा यह वही प्लाट है। जिसकी रजिस्ट्री हुई है। बाद में 1-2 महीने बाद पता चला वह मकान 67 वर्ग गज जमीन पर बना है। जिस जमीन को दिखा कर उन्होंने रजिस्ट्री करवाया था। उस जमीन पर मकान नहीं बना था। आरोप है कि मकान बनाने हेतु बाइस लाख पचास हजार रुपये दे दिया था। पीडि़ता का आरोप है कि पैसा वापस मांगने व अपनी सौ वर्ग गज पर कब्जा दिलाने पर इनके द्वारा झगड़ा व धमकी दी जाती है। सूत्रों की माने तो फरार चल रहे नरेन्द्र आर्या ने कई और अन्य लोगों को भी अपना ठगी का शिकार बनाया है।