प्रयागराज (ब्यूरो)। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का कहना है कि लोग टैक्स कटवाना तो चाहते हैं लेकिन देरी से। वह अंतिम समय तक इंतजार करते रहते हैं। यही हाल वर्तमान में हैं। तमाम सीए आफिसेज में टैक्स पेयर्स की लाइन लगी है। वह अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। महज दो दिन का समय बचा है। इसके बाद आपको इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस भी भेजी जा सकती है।

बार-बार मिले हैं मौके

पहले आईटीआर भरने की तारीख 31 जुलाई निर्धारित थी, इसके बाद गवर्नमेंट ने इस बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था। बाद में लेट पेमेंट के साथ आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च कर दी गई है। टैक्स सलाहकारों का कहना है कि 31 मार्च के बाद आपसे विभाग नोटिस भेजकर जवाब भी मांग सकता है। संतोषजनक जवाब नही मिलने पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि ऐसी स्थिति में टैक्स विशेषज्ञ की राय लेकर जुर्माने से बचा जा सकता है।

आने लगा है कर चोरी का नोटिस

बता दें कि हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स पेयर्स को कर चोरी का नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। यह वह लोग है जिन्होंने 2014-15 से लेकर 2018-19 के बीच अपना रिटर्न फाइल नही किया था। अब इनके नाम से विभाग नोटिस सर्व कर रहा है। इनके खिलाफ कर चोरी का मुकदमा भी विभाग दर्ज कराने जा रहा है। ऐसे में लोग चाहे तो बिना देरी किए 31 मार्च से पहले अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

आईटीआर नही भरने का नुकसान

- लेट फीस का सामना करना पड़ता है। इनकम टैक्स 234एफ के तहत यह घाटा टैक्स पेयर्स के उठाना पड़ता है।

- सेक्शन 234ए के तहत देर से टैक्स रिटर्न फाइनल करने पर ब्याज भुगतने का भी प्रावधान है। नए नियम के मुताबिक सरकार कुल देय टैक्स का पचास फीसदी तक जुर्माना भी लगा सकती है।

- टैक्स डिडक्शन का लाभ नही ले पाएंगे। लोन लेने में दिक्कत आएगी। किसी तरह के घाटे को कैरी फारवर्ड नही कर पाएंगे।

- टैक्स चोरी के आरोप में तीन माह से दो साल तक की जेल भ्ीा हो सकती है।

- देर से आईटीआर फाइल करने पर देर से रिफंड भी मिलता है।

अभी दो दिन का समय बचा है। लोग चाहें तो अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ऐसा नही करने से उन्हें भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नोटिस भी फेस करनी पड़ सकती है।

दिव्या चंद्रा, चार्टर्ड एकाउंटेंट

सरकार ने कुछ साल पहले रिटर्न फाइल नही करने वालों को कर चोरी का नोटिस भेजा है। इनके खिलाफ मुकदमा भी हो सकता है। ऐसे में जो स्मार्ट टैक्स पेयर हैं वह अब और देरी नही करेंगे।

नितिन मेहरोत्रा, चार्टर्ड एकाउंटेंट