प्रयागराज (ब्यूरो)। अगर आपकी याददाश्त कमजोर है या भ्ूाूलने की आदत है तो एलर्ट हो जाइए। क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें 31 दिसंबर से पहले निपटाना जरूरी है। ऐसा नही किया तो बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जो बदलाव होने वाले हैं इनकी जानकारी देना भी जरूरी है। आज हम आपको इन्हीं कामों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें 31 दिसंबर से पहले पूरा करना जरूरी है।
1- खाली करना पड़ सकता है लॉकर
बैंकों के लॉकर को बुक करने वालों के लिए बदलाव किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंकों में लॉकर रखने वाले ग्राहकों को संशोधित लॉकर एग्रीमेंट्स जमा कराने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया है। बैंक जाकर ग्राहकों को अपडेटेड एग्रीमेंट जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको लॉकर खाली करना पड़ सकता है। ऐसे में अपडेटेड एग्रीमेंट जमा कराना बेहद जरूरी है। वरना लॉकर से उन्हें हाथ धोना पड़ सकता है।
2- वरना पांच हजार जुर्माना देने को रहिए तैयार
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ विलंबित आयकर रिटर्न भरने करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न भरना सबसे जरूरी काम है। आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के तहत, जो व्यक्ति तय तारीख से पहले रिटर्न दाखिल नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं देर से आईटीआर भरने वालों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। हालांकि, जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें अभी 1000 रुपये का ही जुर्माना देना होगा, लेकिन 31 दिसंबर के बाद उन्हें भी पांच हजार रुपये जुर्माने के रूप में चुकाने होंगे। आयकर विभाग के सोर्सेज का कहना है कि इस नियम का पालन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
3- तत्काल करिए पैसे का लेन देन
अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट ऐप हैं तो एलर्ट हो जाइए। क्योंकि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप के यूपीआई को बंद करने का फैसला किया है। जिन यूपीआई आईडी का इस्तेमाल पिछले एक साल से नहीं किया गया है। वह बंद हो जाएंगे। ऐसे में अगर आपका भी कोई ऐसा यूपीआई आईडी है तो उसे तुरंत ट्रांजेक्शन कर लेना चाहिए। इसलिए बिना देर किए अपना लेन देन सुनिश्चित कर लीजिए।
4- अधिक ब्याज पाने के लिए करिए निवेश
भारतीय स्टेट बैंक की अमृत कलश फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम भी 31 दिसंबर 2023 को बंद हो रही है। इसमें निवेश करने का आपके पास अंतिम मौका है। इस योजना में बैंक 7.50 फीसदी तक का ब्याज दे रहा है। इसमें प्रीमैच्योर और लोन दोनों की सुविधा मिलती है। निवेशकां का कहना है कि इस स्कीम के तहत अधिक ब्याज की सुविधा मिलती है।
5- नामिनी बताना भी है जरूरी
सेबी ने सभी डीमैट खाताधारकों के लिए 1 जनवरी, 2024 तक नॉमिनी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। खाताधारकों के विफल रहने पर वे शेयरों में लेनदेन नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने की समय सीमा पहले 30 सितंबर थी, जिसे तीन महीने बढ़ा दिया गया था। हालांकि बहुत से लोगों ने अपने नामिनी का नाम देकर डीमैट एकाउंट अपडेट कर दिया है। शेयर मार्केट एक्सपर्ट नवीन कुमार बताते हैं कि नामिनी दर्ज कराने के लिए रोजाना पूछताछ हो रही है।
मैंने अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है। अपने साथ वालों को भी अवेयर कर रहा हूं। वरना 31 दिसंबर के बाद भारी भरकम जुर्माना देना होगा, जिससे जेब पर एक्स्ट्रा भार पड़ेगा।
हेमंत शुक्ला
डीमैट एकाउंट में नामिनी का नाम दर्ज कराना जरूरी है। इस नियम का पालन बहुत पहले होना जरूरी था लेकिन सरकार ने अब इसको लेकर सख्ती जताई है।
वेद भूषण साहू
लोगों को खुद अपने उस ऑनलाइन ऐप को बंद कर देना चाहिए जिसमें लेन देन नही हो रहा है। मैंने अपने ऐप को बंद कर दिया है। जो एकाउंट जारी रखना है उसमें लेन देन जरूरी है।
अभिषेक