प्रयागराज (ब्यूरो)। सरकार की तरफ से असलहों के लाइसेंस को लेकर नियम बनाया गया तो यह भी तय किया गया था कि तीसरा लाइसेंस सरेंडर करने के लिए ओनर को खुद आगे आना होगा। रिन्यूवल की स्थिति में प्रशासन स्तर पर तीसरे असलहे का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। लाइसेंसधारी खुद आवेदन नहीं करता तो उस स्थिति में प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी करके लाइसेंस सरेंडर करके असलहा जमा कराने के लिए कहा जाएगा। अकेले प्रयागराज में दर्जनो ऐसे लोग हैं जिनके नाम से तीन असलहे हैं। आदेश आया और फाइलों में कैद हो गया। इसके आगे कहानी बढ़ी ही नहीं। बढ़ गयी होती तो बुधवार की रात कांट्रैक्टर बच्चा यादव की हत्या के बाद यह फैक्ट सामने नहीं आता कि नामजद आरोपित के पास तीन असलहे हैं।
12 दिसंबर 2020 थी लास्ट डेट
शासन की तरफ से तीसरा लाइसेंस सरेंडर करने के लिए लास्ट डेट 12 दिसंबर 2020 निर्धारित की गयी थी। बताया जाता है कि इसके बाद कुल 110 लोगों ने लाइसेंस सरेंडर करने के लिए आवेदन किया था। वैसे गुरुवार को राजेश यादव की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल पुलिस से पूछा गया तो जवाब मिला कि पुलिस ने उसका लाइसेंस निरस्त करने के लिए संस्तुति डीएम कार्यालय को भेज दी है। बता दें कि 12 दिसंबर 2020 तक जिले में कुल 57000 लोगों को असलहे का लाइसेंस जारी किया गया था।