31 अगस्त को पूरी हो चुकी थी 10 फीसदी छूट की मियाद, इस माह से मिलनी थी सिर्फ छह फीसदी छूट

कोविड-19 बना कारण, जलकर में ब्याजमाफी और सरलीकरण योजना दिसंबर तक बढ़ाई गई

कोरोना संक्रमण के चलते दो फाइनेंशियल इयर में काफी नुकसान उठाने वाली शहर की पब्लिक को मेयर अभिलाषा गुप्ता ने बड़ी राहत दे दी है। पार्षदों की मांग पर उन्होंने हाउस टैक्स में 10 फीसदी की छूट पूरे सितंबर महीने में जारी रखने का आदेश दिया है। बता दें कि 10 फीसदी छूट की योजना 31 अगस्त तक ही प्रभावी थी और बुधवार ने छूट सीमित होकर छह फीसदी पर सिमट जानी थी।

सीटीओ ने दिया था आदेश

गृहकर में 10 फीसद की छूट 31 अगस्त तक लागू की गई थी। मंगलवार को मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्र ने छूट घटाते हुए 30 सितंबर तक छह फीसद की छूट लागू कर दी थी लेकिन, इस बारे में महापौर से आदेश नहीं लिया गया था। लिहाजा, उन्होंने जनप्रतिनिधियों की मांग, व्यापार आदि की स्थितियों के मद्देनजर बुधवार को 30 सितंबर तक गृहकर पर 10 फीसद की छूट लागू रहने का दोबारा आदेश जारी किया। इसी प्रकार जलकर में ब्याजफामी और सरलीकरण योजना को भी 31 अगस्त से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। इसका लाभ करीब सवा दो लाख भवन स्वामियों को मिलेगा। महापौर कार्यालय से नगर आयुक्त और महाप्रबंधक जलकल विभाग को भी आदेश जारी कर दिया गया है।