प्रयागराज (ब्यूरो)। शहर में अब होटल बनाना आसान होगा। शासनस्तर से नियमावली में संशोधन किए जाने के बाद शुक्रवार को पीडीए बोर्ड की 138 वीं बैठक में इसे पास कर दिया गया है। बोर्ड से स्वीकृत मिलने के बाद अब आवासीय क्षेत्र में अगर आपके पास 20 कमरे हैं और सड़क की चौड़ाई नौ मीटर तक है तो उसमें आप होटल का संचालन कर सकते हैं। 20 कमरों के होटल के लिए जमीन का कोई दायरा भी नहीं निर्धारित किया गया है।
यह जानना भी है जरूरी
इसके पहले होटल बनाने वाले स्थान पर 12 मीटर चौड़ी सड़क का होना अनिवार्यता तो थी ही। 500 वर्ग मीटर जमीन भी अनिवार्य रहती थी। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के होटल निर्माण से संबंधित अध्याय- 5 में को बोर्ड की बैठक में पास किया गया। पांच जुलाई को अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अध्याय-5 में ङ्क्षबदुवार आठ बदलाव किए थे। उसे शुक्रवार को बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। 20 कमरे से अधिक संख्या वाले होटल में 100 वर्ग मीटर की पार्किंग होनी अनिवार्य है। इसके साथ ही 4000 वर्ग मीटर में कोई होटल बनाया जाएगा तो उसमें 20 प्रतिशत एफएआर यानि सर्विस अपार्टमेंट रहेगा। इसके अलावा अन्य बदलाव किए गए हैं। इंदिरा भवन स्थित पीडीए सभागार में आयोजित बैठक में स्वरूप रानी हास्पिटल जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण का बजट 51 लाख रुपये से अधिक तक अधिक का बढ़ाया गया। पीडीए में दैनिक वेतन,वर्कचार्ज,संविदा पर कार्यरत 10 कर्मचारियों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव पास हुआ। पीडीए बोर्ड की बैठक दोपहर 2.30 बजे से पीडीए सभागार में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में शुरू हई। विभिन्न ङ्क्षबदुओं को लेकर लगभग एक घंटे तक मंथन हुआ। पीडीए के सचिव अजीत कुमार ङ्क्षसह ने बोर्ड के समक्ष एजेंडा पेश किया। बोर्ड में पास एजेंडों को अब शासन के पास भेजा जाएगा। शासन से अनुमति मिलने के बाद उसे लागू कर दिया जाएगा। वहीं शासनस्तर पर संशोधित नियमावली को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। बैठक में पीडीए उपाध्यक्ष अरङ्क्षवद चौहान, नगर आयुक्त चंद्रमोहन गर्ग, पीडीए के मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव, विशेष कार्य अधिकारी आलोक पांडेय, मुख्य नगर नियोजक टीपी ङ्क्षसह, गौरव कुुमार, राहुल देव भट्ट, आरके उदयन,सदस्य राजेंद्र मिश्र, रणजीत ङ्क्षसह, कमलेश कुमार आदि मौजूद रहे।
फिर महाकुंभ में बढ़ जाएंगे होटल
होटल के नियमावली में बदलाव किए जाने से प्रयागराज में महाकुंभ के लिए होटल बनाने में तेजी आएगी।
इससे रोजगार के भी अवसर आसानी से उपलब्ध भी होंगे। पीडीए में दो दर्जन से अधिक लोगों ने होटल बनाने के लिए मानचित्र का आवेदन किया है।
अब नये निर्देश से जल्द नक्शा पास हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप के साथ सर्विस स्टेशन खोलना अब आसान कर दिया गया है।
भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन के बाद अब 20 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़े भूखंड में पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन खोलने की स्वीकृति मिल जाएगी।
इसके पहले 36 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़े क्षेत्र फल में पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन खोलने की अनुमति मिलती थी।
बैठक में इन एजेंडों पर हुई चर्चा
- लेटे हनुमान मंदिर कारिडोर के विकास कार्य,मंदिर परिसर के संचालन के लिए प्रशासनिक ढांचा और व्यवस्था को लेकर
- महाकुंभ 2025 को ध्यान में रखते हुए स्वरूप रानी नेहरू हास्पिटल रोड के चौड़ीकरण के बजट में वृद्धि
- होटल निर्माण के नियमावली में संशोधन
- शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन के लिए भूखंड के आकार में संशोधन
- पीडीए में दैनिक वेतन, वर्कचार्ज, संविदा पर कार्यरत 10 कर्मचारियों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव पास हुआ