58 अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर किए गए
क्षैतिज आरक्षण के आधार पर सामान्य कोटे में दरोगा और प्लाटून कमांडर पद पर चयनित 58 अभ्यर्थियों को फाइनली निराशा हाथ लगी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद परीक्षा का परिणाम बदल दिया गया है। इससे 64 नए अभ्यर्थी चयन सूची में शामिल हो गए हैं। बता दें कि पुलिस विभाग में दरोगा और प्लाटून कमांडर के रिक्त 4010 पदों पर पिछले दिनों नियुक्ति की थी। गलत तरीके से क्षैतिज आरक्षण लागू करने पर पुलिस विभाग ने कोर्ट के आदेश पर संशोधित याचिका दाखिल कर दी है। बुधवार को पुलिस विभाग ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए संशोधित परिणाम अदालत के समक्ष दाखिल किया।
क्षैतिज आरक्षण में हेराफेरी
याची आशीष कुमार पांडेय की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग की ओर से यह जानकारी हाई कोर्ट में दाखिल की गई। जस्टिस पंकज नकवी ने इसकी सुनवाई की। प्रकरण के अनुसार दरोगा भर्ती के 25 जून 2016 को घोषित परिणाम में 183 महिलाओं को गलत तरीके से क्षैतिज आरक्षण देते हुए सामान्य वर्ग की सीटों पर चयनित कर लिया गया। इसके खिलाफ याचिका दाखिल हुई जिस पर कोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण सामान्य सीटों के बजाए अभ्यर्थियों की श्रेणी के भीतर ही करने का आदेश दिया। इस आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। इसके बाद रिजल्ट को बदलना मजबूरी बन गया था।