हाईकोर्ट ने खारिज की सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील
पूर्व प्रमुख सचिव नीरा यादव की जमानत अर्जी भी खारिज
सीबीआई अदालत ने सुनाई थी दोनों को तीन साल की सजा
नोएडा प्लॉट आवंटन घोटाले में प्रमुख सचिव राजीव कुमार को जेल जाना पड़ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उनकी अपील खारिज कर दी। राजीव कुमार ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की थी जिसने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। इसी मामले में दोषी करार पूर्व प्रमुख सचिव नीरा यादव की जमानत अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी है।
हाई कोर्ट ने भी उठाया था सवाल
राजीव कुमार की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने पहले भी सवाल खड़े किए थे कि सजायाफ्ता होने के बावजूद उन्हें प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक जैसे अहम पद पर कैसे तैनात किया गया। हाईकोर्ट के तल्ख तेवर को देखकर ही सरकार ने कुछ दिन पहले उन्हें उक्त पद से हटाकर कम महत्वपूर्ण पद पर तैनाती दी है। हालांकि इससे पहले यह तर्क दिया गया था कि चूंकि राजीव कुमार ने सजा के खिलाफ अपील कर रखी है इसलिए उन्हें तैनाती दी गई। इसी अपील पर न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ने सुनवाई की। उन्होंने इसके साथ ही पूर्व प्रमुख सचिव नीरा यादव की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने बुधवार को निर्णय सुनाया और दोनों को ही राहत देने से इनकार कर दिया।
प्लाट आवंटन घोटाले में आरोपी
मालूम हो कि नोएडा प्लॉट आवंटन घोटाले में राजीव कुमार और नीरा यादव दोनों ही आरोपी हैं। सीबीआइ ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद गाजियाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें नोएडा में अपनी तैनाती के दौरान प्लॉट आवंटन में घोटाले का दोषी करार दिया था और तीन साल के कारावास तथा 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।