आशा कंपनी का जमा चेक वापस करने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बजाज कंपनी के मालिक राहुल बजाज की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही इन्हें आशा कंपनी द्वारा लोन पर लिए गए सामान का भुगतान चेक वापस करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके नारायण तथा न्यायमूर्ति शशिकांत की खंडपीठ ने राहुल बजाज की याचिका पर दिया है। इनका कहना था कि आशा कंपनी ने बजाज कंपनी के एजेंट महेंद्र कुमार पांडेय के मार्फत माइक्रोवेव व वाशिंग मशीन खरीदा। लोन पर सामान लेने के एवज में एजेंट का क्रास चेक दिया गया। आशा कंपनी ने खरीदे सामान का भुगतान भी कर दिया। इसके बावजूद एजेंट ने क्रास चेक का भुगतान ले लिया। जिस पर 30 मार्च 2016 को सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है। जिसमें राहुल बजाज को आरोपी बनाया गया है। इस पर कोर्ट ने बजाज को दो मई 2016 को चेक वापस करने का निर्देश देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट में संगोष्ठी 24 को
इलाहाबाद हाईकोर्ट के पुस्तकालय हॉल में 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे 'भारत का स्वाभिमान, भारत का अधिवक्ता' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉ। महेंद्र सिंह होंगे। अध्यक्षता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा करेंगे। पूर्व महाधिवक्ता विनय चंद्र मिश्र, सदस्य उप्र बार कौंसिल बीके श्रीवास्तव एवं भाजपा पूर्वोत्तर सेल उप्र के संयोजक शतरुद्र प्रताप प्रमुख वक्ता होंगे। कार्यक्रम के संयोजक राजेश्वर सिंह शीतल हैं। इसकी जानकारी हरवंश सिंह ने दी है।