प्रयागराज (ब्यूरो)। एल्डर कमेटी पहले से ही घोषित कर चुकी थी कि 18 अक्टूबर तक सदस्यता शुल्क जमा कर देने वाले मेम्बर ही वोट डालने के लिए अर्ह होंगे। यह फैसला लागू करते समय अक्टूबर तक का शुल्क जमा करने की बात कही गयी थी। इसमें राहत देने की मांग तमाम अधिवक्ताओं की ओर से की जा रही थी। इसका कारण कोरोना में हुए नुकसान को बताया गया था। कमेटी ने इस पर छूट का प्रावधान कर दिया है। अब उन सभी अधिवक्ताओं के नाम वोटर लिस्ट में होंगे जिन्होंने 18 अक्टूबर तक जुलाई महीने तक का शुल्क जमा कर दिया होगा।
सदस्यों को भी भरनी होगी ज्यादा सिक्योरिटी मनी
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हर साल चुनाव का खर्च बढ़ता जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए पिछले 13 साल से निर्धारित धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी मनी में परिवर्तन किया गया है। अब प्रत्येक पद के नामांकन को परिप्रेक्ष्य में अधिक सिक्योरिटी मनी जमा करानी होगी।
किस पद के लिए कितनी राशि
पद पहले अब
अध्यक्ष 50000 100000
वरि। उपाध्यक्ष 30000 50000
उपाध्यक्ष 20000 40000
महासचिव 35000 70000
कोषाध्यक्ष 10000 20000
संयुक्त सचिव 10000 20000
सदस्य 5000 10000
(कुछ पदों पर पुरानी धरोहर राशि मिसमैच हो सकती है.)

प्रत्याशियों को देना होगा प्रमाण
एल्डर कमेटी ने स्पष्ट कर दिया है कि नामांकन कराने वालों को कुछ प्रमाण भी देने होंगे
ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वकील रेग्युलर प्रैक्टिसनर है
कोर्ट में या तो खुद मुकदमा दाखिल करता है या फिर मुकदमे में बहस करता है
प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन पत्र के साथ तीन वर्षों 2019 से 2021 के वकालतनामा योजित करने की तिथि डालनी होगी।
इसमें कम से कम हर साल दो मुकदमे का रिफरेंस देना होगा।
अथवा में ऐसा कोई साक्ष्य देना होगा जिससे यह स्पष्ट हो कि उनके द्वारा मुकदता दाखिल किया गया है या उनके द्वारा मुकदमे की पैरवी की गई है। इसे संलग्न करना होगा।

नए नियम सभी प्रत्याशियों पर समान रूप से प्रभावी होंगे। परिवर्तन का फैसला एल्डर कमेटी ने सर्वसम्मति से लिया है। कमेटी चुनाव को फेयर और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए कटिबद्ध हैं।
शशि प्रकाश सिंह
चेयरमैन, एल्डर कमेटी