प्रयागराज (ब्यूरो)। हज यात्रा करने वाली महिलाओं के साथ नियमानुसार मेहरम होना जरूरी है। मतलब महिलाओं के साथ पति या बेटा या कोई घरेलू सहारा होना जरूरी है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति की उम्र 65 साल से अधिक है और उनका फार्म कैंसिल होने के बाद महिलाएं भी अब हज पर नही जान सकेंगी। ऐसे में लगभग तीस फीसदी हज यात्रियों का जाना निरस्त हो जाएगा। हालांकि इसकी भरपाई के लिए सरकार ने एक और मौका दे दिया है।

22 अप्रैल तक भरिए फार्म

बताया गया कि सरकार ने पहला फार्म कैंसिल होने पर दूसरा फार्म भरने का मौका दिया है। इसके लिए 9 से 22 अप्रैल के बीच का समय दिया गया है। जिससे हज यात्रियों की संख्या में आई कमी दूर हो और महिलाएं अपना मेहरम बदल सकें। साथ ही नए लोग भी हज यात्रा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में खुद्दामे हज कमेटी की एक बैठक 9 अप्रैल को हुई थी। जिसकी अध्यक्षता अल्तमश नाजिम अंसारी ने की। इस दौरान कमेटी के उप सचिव हाजी शाह सऊद, सहायक सचिव हाजी सादिक अली सहित तमाम सदस्य उपस्थित रहे। जिसमें यह जानकारी दी गई। बताया गया कि हज पर जाने वालों को कोविड के दोनो टीके लगे होना अनिवार्य है। आरटी पीसीआर का प्रमाण पत्र 72 धंटे पहले उपलब्ध कराना होगा। अन्य जानकारी के लिए संस्था के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

नई गाइड लाइन जारी कर दी गई है। जिसके तहत 65 साल से अधिक लोग हज पर नही जान सकेंगे। उनका फार्म कैंसिल हो गया है। 22 अप्रैल तक पुन: फार्म भरने का मौका दिया गया है।

हाजी मोईन अहमद खान, महासचिव, खुद्दामे हज कमेटी प्रयागराज