31 मार्च तक ट्रान-1 और 31 अप्रैल तक ट्रान-2 भरने का मौका
जुलाई 2017 से अब तक छूटे रिटर्न को फाइल करने का भी मिल गया मौका
ALLAHABAD: जीएसटी काउंसिल अब खुलकर व्यापारियों के समर्थन में आ गया है। व्यापारियों पर नियम-कानून का बोझ डालने की बजाय व्यापार और व्यापारियों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। इससे व्यापारी काफी प्रसन्न हैं।
31 मार्च तक भर सकते हैं ट्रान-1
एक जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद 30 जून 2017 तक बचे पुराने स्टॉक पर सरकार ने व्यापारियों को टैक्स क्रेडिट वापस करने का आश्वासन दिया था। इसके लिए व्यापारियों को ट्रान-1 फार्म भरना था। लेकिन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन न होने, रिटर्न मिसमैच होने और ट्रान-1 फार्म भरने की लास्ट डेट निकलने की वजह से पूरे देश में लाखों व्यापारी ट्रान-वन फार्म नहीं भर पाए थे। व्यापारिक संगठनों की मांग पर जीएसटी काउंसिल ने पोर्टल पर ट्रान-1 फार्म अपलोड कर दिया है। इसे व्यापारी 31 मार्च 2019 तक अपलोड कर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
31 अप्रैल तक भरें ट्रान-2
ट्रान 2 के तहत होलसेलर, सप्लायर या ट्रेडर की श्रेणी के व्यापारी आते हैं। होलसेलर, सप्लायर या ट्रेडर जब निर्माता से माल खरीदता है तो वह टैक्स अदा करता है। जीएसटी में ऐसे व्यापारियों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा दी गई है। इसके तहत रिटर्न के दौरान पहले अदा टैक्स की जानकारी घोषित करनी होती थी। फिर जिन व्यापारियों को सरकार से इनपुट क्रेडिट लेना था उनके लिए ट्रान-2 का विकल्प जारी किया गया।
अक्टूबर तक भरें जीएसटीआर-1
एक जुलाई 2017 से सितंबर 2018 तक व्यापारी जिस भी महीने का जीएसटीआर-1 रिटर्न नहीं भर सके हैं। ऐसे व्यापारी अक्टूबर 2018 तक जीएसटीआर-1 फाइल कर सकते हैं।
व्यापारियों की समस्याओं को जीएसटी काउंसिल ने सुना और अब उसका समाधान किया जा रहा है। साथ ही पर्याप्त समय दिया है। ताकि व्यापारी आराम से अपनी समस्या का समाधान करा सकें।
संतोष पनामा
संयोजक, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति
जीएसटी काउंसिल का निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्यापारी जीएसटी से नहीं बल्कि जीएसटी के नियमों का पालन करने में हो रही दिक्कतों से परेशान था। जब दिक्कत नहीं होगी तो फिर व्यापारी आराम से बिजनेस कर सकेगा।
सतीश चंद्र केसरवानी
अध्यक्ष, गल्ला एवं तिलहन संघ