- पब्लिक की सहूलियत के लिए बनाया गया है यूपी कॉप एप, अनजान हैं लोग
- कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए स्थानीय थाने व पुलिस कार्यालय का लगाते हैं चक्कर
PRAYAGRAJ:
किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी व स्कूल- क़ॉलेज में एडमिशन के दौरान कैरेक्टर सíटफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि वे इस सíटफिकेट को कैसे बनवाएं। इसके लिए
सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए यूपी कॉप एप बनाया है। दैनिक जागरण आई-नेक्स्ट की पड़ताल में सामने आया कि जानकारी न होने पर एक साल के भीतर 65 प्रतिशत से अधिक लोगों ने स्थानीय थाने व कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद सर्टिफिकेट बनवाया है। वहीं यूपी कॉप के जरिये मात्र 35 प्रतिशत से भी कम लोगों ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया है। इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ आसान टिप्स जिन्हें अपनाकर आप अपना कैरेक्टर सíटफिकेट बनवा सकते हैं।
क्या है कैरेक्टर सर्टिफिकेट
कैरेक्टर सíटफिकेट किसी व्यक्ति के साफ-सुथरे चरित्र को दर्शाता है। यह दस्तावेज दर्शाता है कि व्यक्ति किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में सम्मलित तो नहीं रहा है।
इस तरह से बनता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट
- सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में यूपी कॉप एप डाउनलोड करें।
- इस एप को डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करें।
- ओपन करते ही कुछ चित्रों के साथ एक लंबी सी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी।
- अब आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
- इस पेज पर दी गई सभी जानकारियों को सही-सही भरें ( नाम, पता, जन्म तारीख, इत्यादि)।
- जानकारियां भर लेने के बाद आपसे इसमे तीन दस्तावेज मांगे जाएंगे, जिन्हें आपको अपलोड करना होगा (फोटो, पहचान प्रमाण और एड्रेस प्रूफ)।
- सारी जानकारियां सही-सही भरने के बाद जारी रखें ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमे आपको अपना वर्तमान एड्रेस, जिला पुलिस स्टेशन, ठहरने की अवधि, साल और महीना सेलेक्ट करना है।
- इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, क्या देश के किसी भी हिस्से में आप या परिवार के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड या अपराधिक कार्यवाही है। अगर हां तो उनका विवरण दें, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद पूछा जाएगा कि ऊपर दी गई सारी जानकारियां सहीं हैं। अगर आपने सभी जानकारियां सही-सही दी हैं तो बस बॉक्स में क्लिक कर दें।
- इसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर ठीक है। ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसके बाद भुगतान करना होगा।
- इन सब स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट का सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया है।
- बस अब आपको इसके बनकर आने तक इंतजार करना होगा।
- जैसे ही यह बनकर आएगा इसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
पुलिस करती है चरित्र प्रमाणित
भारत देश में राज्य की पुलिस के द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उसके क्षेत्र में रह रहे व्यक्ति का चरित्र यानी कैरेक्टर सही है या नहीं।
कैरेक्टर सर्टिफिकेट सरकारी विभागों में नौकरियों व प्राइवेट संस्थानों में नौकरियां मिलने के दौरान दिया जाने वाला जरूरी दस्तावेज है। इसे पुलिस वेरिफिकेशन के रूप में भी देखा जा सकता है।
कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत विदेशी यूनिवíसटीज में पढ़ने के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए व शस्त्र लाइसेंस बनवाने में भी होती है।
मात्र साठ रुपये की फीस का भुगतान करके आप ऑनलाइन भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। एप की मदद से लूट, चोरी, मारपीट, भूमि, विवाद समेत अन्य मामले अज्ञात पर दर्ज कराए जा सकते हैं।
लेकिन किसी व्यक्ति को नामजद करने पर इस एप से एफआईआर दर्ज नहीं होगी। पुलिस का कहना है कि नामजदगी का विकल्प होने पर लोग इसका दुरुपयोग करने लगेंगे।
एप के जरिए तीन तलाक के मामले भी दर्ज कराए जा सकते है। ताकि पीडि़त महिलाओं को थाने का चक्कर न लगाना पड़े।
जरूरी दस्तावेज
- आवेदक की फोटो
- पहचान प्रमाण या आईडी प्रूफ
- एड्रेस प्रूफ या पता प्रमाण
वर्जन,
घर बैठे ही आसानी से इस एप के जरिए अज्ञात मामलों जैसे चोरी सहित अन्य केसेज में रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा सकती है। किराएदार वेरिफिकेशन, नौकर सत्यापन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने में सहूलियत है।
सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, डीआईजी/एसएसपी