प्रयागराज ब्यूरो ।वित्तीय वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। समय से आईटीआर भरने के तमाम फायदे मिलते हैं। खुद एक्सपट्र्स ऐसा करने की राय दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फायदे नहीं मिलेंगे, फाइन भरने का नुकसान भी झेलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, टैक्स पेयर्स नए और पुराने दोनों रिजीम में टैक्स स्लैब चुनकर अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।
बच जाएगा आपका ब्याज
एक्सपट्र्स कहते हैं कि नियमानुसार अगर किसी टैक्स पेयर ने टैक्स नहीं चुकाया है या जितना उस पर टैक्स बन रहा है उसका 90 फीसदी से कम चुकाया है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। टैक्स पेयर को सेक्शन 234बी के तहत हर महीने एक फीसदी पेनाल्टी के रूप में चुकाना होगा। इस नुकसान से बचने के लिए समय से आईटीआर भरना बेहद जरूरी है। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग की ओर से बार बार नोटिस भी भेजा जाता है। क्योंकि इनकम टैक्स विभाग तमाम सोर्स से आपकी इनकम की जानकारी जुटा लेता है। ऐसे में आईटीआर नही भरना नुकसान का सौदा साबित हो सकता है।
लग सकती है पांच हजार तक की चपत
31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करने से हजारों के फाइन का सामना करना पड़ सकता है। नियमानुसार अगर किसी की सालाना आय पांच लाख से कम है तो उसे एक हजार रुपए फाइन देना होगा। अगर उसकी सालाना आय पांच लाख से अधिक है तो उसे पांच हजार से अधिक जुर्माना भरना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स यह भी बताते हैं कि समय से आईटीआर दाखिल करने से अपने नुकसान को आगे के वित्तीय वर्ष में कैरी फारवर्ड किया जा सकता है। जबकि जानकारी के अभाव बहुत से लोग इसका लाभ लेने से वचिंत रह जाते हैं। जो टैक्स पेयर्स ड्यू डेट के भीतर आईटीआर भरते हैं उनको पुराने टैक्स स्लैब चुनने का लाभ भी मिल जाता है।
पुराने रिजीम में टैक्स स्लैब
सालाना कमाई टैक्स की दर
2.5 लाख तक जीरो फीसदी
2.5 से 5 लाख तक 5 फीसदी
5 से 10 लाख तक 20 फीसदी
दस लाख से अधिक 30 फीसदी
नए रिजीम में टैक्स स्लैब
3 लाख तक जीरो फीसदी
3 से 6 लाख तक 5 फीसदी
6 से 9 लाख तक 10 फीसदी
9 से 12 लाख तक 15 फीसदी
12 से 15 लाख तक 20 फीसदी
15 लाख से अधिक 25 फीसदी
दूर नहीं हुई समस्या
दूसरी ओर जून के अंतिम सप्ताह से चल रही इनकम टैक्स पोर्टल की समस्या दूर
नहीं हो सकी है। इससे आईटीआर दाखिल करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपट्र्स का कहना है कि एक तो आईटीआर दाखिल नहीं हो रहा है दूसरे आधार कार्ड में दर्ज नंबर पर ओटीपी भी नहीं जा रहा है। इसके दूसरी कई समस्याएं भी पैदा हो रही है.
वर्जन- फोटो
अगर आप 31 जुलाई से पहले आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपके लिए नुकसान ही नुकसान हैं। फाइन तो भरना होगा, इसके साथ ही तमाम अन्य फायदे भी आपको नहीं मिल पाएंगे।
दिव्या चंद्रा, सीए
31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भरने पर पुराने टैक्स रिजीम का भी लाभ नही मिलेगा। पोर्टल की समस्या अभी चल रही है। अब समय कम रह गया है इसलिए इस दिक्कत को दूर करना होगा.
राहुल यादव, इनकम टैक्स सलाहकार व अधिवक्ता